बसों में कोर्ट की गाइडलाइन फॉलो न करने पर RTO ने लिया संज्ञा

Friday, Jul 19, 2019 - 10:27 AM (IST)

धर्मशाला : निजी स्कूलों द्वारा कोर्ट की गाइडलाइन को दरकिनार कर चलाई जा रही स्कूली बसों पर आर.टी.ओ. कांगड़ा ने कार्रवाई शुरू की है। कार्रवाई में आर.टी.ओ. कांगड़ा ने जिला के लगभग 800 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार जिला कांगड़ा के कुछ निजी स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है। कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार स्कूली वाहन का पीला रंग करवाना, स्कूल के मेन गेट परिसर व वाहनों में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाना, स्कूल के कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करवाना, हर कर्मचारियों का पूरा लेखा-जोखा, स्कूली वाहनों में फस्र्ट एड बोक्स, स्कूल की सुरक्षा के लिए सेफ्टी कमेटी का गठन व अन्य जरूरी उपकरण लगाना अनिवार्य किया गया था लेकिन जिला के कुछेक स्कूल कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो न कर कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं।

सी.बी.एस.ई. को भी भेजी जाएगी शिकायत

 

आर.टी.ओ. कांगड़ा मेजर डा. विशाल शर्मा का कहना है कि निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो न करने वाले निजी स्कूली की शिकायत सी.बी.एस.ई. को भेजी जाएगी।

 

खामी मिलने पर जब्त होंगस्कूली वाहन

आर.टी.ओ. कांगड़ा द्वारा कुछ माह पहले जिला के समस्त उपमंडलाधिकारी के साथ बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में आर.टी.ओ. ने जिला के समस्त उपमंडलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों के सभी निजी स्कूली वाहनों का ब्यौरा देने के निर्देश जारी किए थे। उपमंडलाधिकारी ने स्कूली बसों का ब्यौरा तो दे दिया लेकिन उसमें कुछ खामियां पाई गई थीं। जांच के दौरान यदि स्कूली वाहनों में कोई भी खामी पाई जाती है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।

 

 

 

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