चैक बाऊंस के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई कैद व हर्जाने की सजा

Saturday, Feb 23, 2019 - 07:23 PM (IST)

सुंदरनगर (नितेश सैनी): न्यायालय में विचाराधीन एक चैक बाऊंस मामले में कारावास के साथ-साथ हर्जाना भी देने का फैसला सुनाया गया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-2 सुंदरनगर अनीश कुमार की अदालत ने चैक बाऊंस मामला सिद्ध होने पर दोषी को 4 माह के कारावास के साथ शिकायतकर्ता को 2 लाख रुपए हर्जाना देने का फैसला सुनाया है। शिकायतकर्ता राजकुमार ने अधिवक्ता जितेंद्र ठाकुर के माध्यम से दोषी नानक चंद पुत्र मस्त राम, निवासी गांव जुगाहन, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी के खिलाफ  चैक बाऊंस होने पर अदालत में मुकद्दमा दर्ज करवाया था।

दोषी ने शिकायतकर्ता से उधार लिए थे 2 लाख रुपए

जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता के अधिवक्ता जितेंद्र ठाकुर ने कहा कि दोषी ने शिकायतकर्ता से 2 लाख रुपए उधार लिए थे और भुगतान के लिए 2 लाख रुपए का एक चैक दिया था। उन्होंने कहा कि दोषी ने चैक देते समय शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया था कि चैक बैंक में पेश करने पर कैश हो जाएगा लेकिन दोषी नानक चंद के खाते में पैसे न होने की वजह से चैक बाऊंस हो गया था। वहीं दोषी केस के दौरान भी शिकायतकर्ता को उपरोक्त राशि वापस लौटने में असफल रहा। इस पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को 4 माह का कारावास व शिकायतकर्ता को 2 लाख रुपए हर्जाना देने की सजा सुनाई है।

Vijay