PO Cell ने भावानगर से दबोचा भगौड़ा अपराधी, रेप मामले में था फरार

Saturday, Sep 08, 2018 - 08:29 PM (IST)

बिलासपुर: वर्ष 2011 में एक महिला से हुए रेप के मामले में पुलिस से बचते फिर रहे उद्घोषित अपराधी नई सारली निवासी बाबू राम तहसील सदर जिला बिलासपुर को पुलिस की पी.ओ. सैल की टीम ने भावानगर-रामपुर से धर दबोचा। आरोपी को पी.ओ. सैल टीम पकड़ कर बिलासपुर ले आई है व आगामी कार्रवाई के लिए उसे सदर पुलिस थाना के सुपुर्द कर दिया है।

क्या है मामला
जानकारी के अनुसार 18 अप्रैल, 2011 को नई सारली गांव की एक महिला ने सदर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके साथ उसके रिश्तेदारी के ही एक व्यक्ति ने उस वक्त रेप किया जब वह अपने खेतों में काम कर रही थी। महिला के अनुसार इस वाकया के दौरान व अपने होश खो बैठी और जब उसे होश आया तो आरोपी वहां से भाग चुका था। इस मामले में सदर थाना में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 व 323 के तहत मामला दर्ज कर किया लेकिन आरोपी उसी दिन से फरार हो गया।

23 जुलाई, 2012 को घोषित किया भगौड़ा
 मामला अदालत में पहुंचा व अदालत ने आरोपी को कई सम्मन व नोटिस भेजे लेकिन आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुआ, जिसके बाद 23 जुलाई, 2012 को अदालत ने आरोपी को उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया तथा उसे पकडऩे का जिम्मा पी.ओ. सैल टीम को मिला। टीम ने पता लगाया कि आरोपी वाहन चालक है जो बाहरी राज्यों में ट्रक चलाते हुए वेश बदलकर रहता है तथा पुलिस को चकमा देता रहता है। पी.ओ. सैल ने आरोपी की सूचना देने के लिए मुखबिरों को तैनात किया, जिनसे सूचना मिली कि आरोपी इन दिनों भावानगर-रामपुर में आया हुआ है व किन्नौर जिला के विभिन्न क्षेत्रों में गाड़ी चला रहा है, जिस पर टीम ने किन्नौर, रिकांगपिओ, निचार व टापरी आदि स्थानों पर अपनी टीमें तैनात कीं।

भावानगर बस अड्डा से किया गिरफ्तार
7 सितम्बर को मुख्य आरक्षी दौलत राम, रवि गौतम व रवि कुमार की टीम ने आरोपी को भावानगर बस अड्डा से गिरफ्तार कर लिया। एस.पी. बिलासपुर अशोक कुमार ने बताया कि आरोपी बाबू राम के खिलाफ सदर पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 174ए के तहत एक अन्य मुकद्दमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है।

Vijay