ठेके के बाहर मौत के घाट उतारा व्यक्ति, कोर्ट ने हत्या आरोपी को सुनाई यह सजा

Sunday, Oct 08, 2017 - 12:50 AM (IST)

नाहन: अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश जिला सिरमौर हंसराज की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी प्रमोद कुमार पुत्र बंसीलाल निवासी माजरी डाकघाना गिरीनगर, तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर को जय सिंह की हत्या के मामले में भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत कठोर आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में मुजरिम को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उपजिला न्यायावादी एकलव्य ने बताया कि 23 अक्तूबर, 2015 को जय सिंह शाम के समय होटल में बैठा था।

आमलेट को लेकर बहस के बाद मारा चाकू 
इसी बीच 3 लोग प्रमोद कुमार, सचिन कुमार व संदीप मोटरसाइकिल बाहर खड़ा कर होटल में शराब पीने बैठ गए। रात्रि साढ़े 8 बजे के करीब तीनों की जय सिंह के साथ आमलेट को लेकर बहस हो गई। इसके बाद सभी होटल के बाहर ठेके के सामने आ गए। जहां पर उन्होंने जय सिंह के साथ मारपीट की। इसी बीच मुजरिम प्रमोद कुमार ने चाकू निकाल कर जय सिंह के पेट में घोंप दिया। इसके बाद तीनों मौके से फरार हो गए। बाद में पांवटा अस्पताल में जय सिंह की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज हुए। अदालत ने तथ्यों के आधार पर मुजरिम को उक्त सजा सुनाई।