व्यक्ति को चरस रखना पड़ा महंगा, अदालत ने सुनाई यह सजा

Wednesday, Sep 20, 2017 - 08:48 PM (IST)

चम्बा: विशेष न्यायाधीश-2 चम्बा पारस डोगरा की अदालत ने चरस मामले के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 2 वर्ष की कैद व 5 हजार रुपए का जुर्माना किया है। जानकारी के अनुसार 15 जुलाई, 2013 को पुलिस ने शाम के समय परेल नामक स्थान पर नाका लगाकर वाहनों की चैकिंग कर रही थी तो उसी समय शिमला जा रही एच.आर.टी.सी. की बस को जांच के लिए रोका गया। पुलिस ने जब बस में बैठी सवारियों की तलाशी लेनी शुरू की तो बस के दरवाजे के पास पीठ पर पिट्ठू बैग उठाए एक व्यक्ति खुद को छिपाने का प्रयास करने लगा। उसकी इस संदिग्ध हरकत को देखते हुए पुलिस ने उसे बस से नीचे उतार लिया। 

तलाशी के दौरान मिली 450 ग्राम चरस
पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 450 ग्राम चरस बरामद की। आरोपी की पहचान मनीष कुमार पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी गांव पलेई उपमंडल चम्बा के रूप में हुई। पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार करके उसके खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने इस मामले से संबंधित पूरी जांच प्रक्रिया को अंजाम देने के बाद मामला अदालत के समक्ष पेश किया। अदालत ने मामले से जुड़े तमाम तथ्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर उक्त मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।