KCC बैंक में नौकरी पर लगा ग्रहण, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Friday, Jul 07, 2017 - 01:11 PM (IST)

धर्मशाला : हिमाचल प्रदेेश के.सी.सी.बी. में विभिन्न श्रेणियों में होने वाली लिखित परीक्षा का परिणाम निकालने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को कोर्ट की परमिशन लेने पड़ेगी। के.सी.सी.बी. के निदेशक केशव कोरला ने बताया कि 23-6-2017 को पीटीशन डाली है और शिमला हाईकोर्ट में 29-6-2017 को बैंच ने पीटीशन को सुना। इस पीटीशन में उन्होंने बताया कि बैंक द्वारा नियमों के विपरीत पालमपुर में एक होटल के लिए लोन का आबंटन किया है। इसके साथ उन्होंने बताया कि हाल ही में के.सी.सी. बैंक द्वारा आयोजित की जा रही भर्ती परीक्षा आर.बी.आई. डायरैक्शन के विपरीत है।


कोर्ट ने आदेश दिया
उन्होंने बताया कि आर.बी.आई. की डायरैक्शन के मुताबिक यदि बैंक का एन.पी.ए. 10 प्रतिशत से अधिक होगा तो बैंक कोई भी भर्ती नहीं कर सकता है लेकिन के.सी.सी.बी. बैंक द्वारा नियमों के विपरीत भर्ती की जा रही है क्योंकि बैंक का एन.पी.ए. वर्तमान में 15 प्रतिशत से ज्यादा है। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में कोर्ट ने आदेश दिया है कि लिखित परीक्षा को रोका नहीं जाएगा लेकिन लिखित परीक्षा का परिणाम कोर्ट के आदेश के बाद ही निकाला जाएगा तथा कोर्ट ने 4 सप्ताह में इस संदर्भ में संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।