पटवारी लिखित परीक्षा में नहीं हुई थी कोई गड़बड़ी, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

punjabkesari.in Wednesday, Jun 03, 2020 - 03:25 PM (IST)

शिमला : हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2019 में आयोजित हुई पटवारी भर्ती की लिखित परीक्षा के मामले सरकार को राहत मिली है। माममले में आज हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट का यह फैसला सीबीआई द्वारा कोर्ट में पेश की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। कोर्ट ने जांच रिपोर्ट पढ़ने के बाद कहा कि पटवारी लिखित परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। सीबीआई ने भी इस परीक्षा को क्लीन चिट दे दी है। बुधवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। सीबीआई की जांच रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने मामले से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि लिखित परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट 29 मई को सौंपी थी। 

जानकारी के अनुसार, जस्टिस तरलोक सिंह और जस्टिस ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की बेंच में बुधवार को मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है ऐसे में परीक्षा को रद्द करने की मांग और चुनौती देने वाली याचिका खारिज की जाती है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद महाधिवक्ता अशोक शर्मा ने कहा कि लिखित परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में अब सरकार को बड़ी राहत मिली है। 

हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों में 1194 पटवारी के पदों को भरने के लिए 17 नवंबर 2019 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा में बदइंतजामी के चलते कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने तक का मौका नहीं मिला। कई परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों ने हंगामा भी किया था, जिस कारण पुलिस ने कई परीक्षार्थियों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए हैं। हाईकोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंपा था और जांच कर तीन माह में रिपोर्ट देने के आदेश पारित किए था। 
 


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Edited By

prashant sharma

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