रात 9 से सुबह 5 बजे तक ही चल सकेंगे ऐसे वाहन

Monday, Oct 26, 2020 - 09:51 PM (IST)

पांवटा साहिब (संजय): पांवटा साहिब में सड़क दुर्घटना में माइनिंग गार्ड की मौत के मामले के बाद जिला प्रशासन ने क्रशरों से चलने वाले ट्रकों पर दिन में प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को हरिपुर टोहाना में क्रशर से भरकर आ रहे एक डंपर ने बाइक पर सवार माइङ्क्षनग गार्ड को टक्कर मार दी थी जिससे मौके पर ही माइनिंग गार्ड अजय शर्मा की मौत हो गई थी जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने मौके पर पहुंच कर चक्का जाम कर दिन में गाडिय़ां चलाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। चक्का जाम होने के बाद ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को मनाया और चक्का जाम को खुलवाया।

सोमवार को पांवटा साहिब के एसडीएम एल.आर. वर्मा ने डी.सी. को पत्र लिखकर दिन में क्रशरों से चलने वाले ट्रकों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की। डी.सी. सिरमौर आर.के. परूथी ने पांवटा साहिब के बांगरण, हरिपुर टोहना, पुरूवाला, मानपुर देवड़ा तथा विश्वकर्मा चौक से देवीनगर, रामपुरघाट सड़क पर दिन में क्रशरों से ट्रक, डंपर, ट्राले, ट्रैक्टर के चलने पर प्रतिबंध लगाया है तथा रात को 9 से सुबह 5 बजे तक चलने के आदेश पारित किए हैं। डी.सी. सिरमौर आर.के. परूथी ने बताया कि पांवटा साहिब में क्रशरों पर चलने वाले ट्रकों की समय सीमा निर्धारित की गई है जो इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई ही जाएगी। 

Kuldeep