सरकारी धन का दुरुपयोग करने पर पंचायत प्रधान को मिली यह सजा

Sunday, Jul 09, 2017 - 01:41 AM (IST)

नेरचौक: विकास खंड बल्ह की पंचायत ट्रोह के पंचायत प्रधान को सरकारी धन का दुरुपयोग करने पर निलंबित कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग ने यह कार्रवाई अधिनियम 1994 की धारा 145 (1)(ग) के तहत की है। उल्लेखनीय है कि गांव के कुछ लोगों द्वारा प्रधान पर अपने कत्र्तव्य निर्वहन व अनियमितताएं तथा सरकारी धन का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए थे। बता दें कि ट्रोह पंचायत के प्रधान दिनेश कुमार लगभग बीते 12 वर्ष से प्रधान पद पर आसीन हैं। पंचायत के लोगों ने उनके कार्यों में शंका जाहिर करते हुए दूसरे कार्यकाल में हुए कार्यों की सूचना के अधिकार के तहत कुछ जानकारियां हासिल कीं, जिसमें पाया गया कि उक्त प्रधान ने विकास कार्यों पर खर्च किए धन का दुरुपयोग किया है। 

सूचना के अधिकार से हुआ खुलासा
पंचायत के ठाकर सिंह, सूंका राम, धर्म सिंह, तेज सिंह तथा मेहर सिंह ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त सूचना में पाया कि वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान प्रधान ने लगभग 45 लाख रुपए के कार्य करवाए, जिनमें से लगभग आधा दर्जन कार्य ऐसे थे, जिनकी ठेकेदार को अदायगी की गई और ठेकेदार के खाते से सीधे प्रधान की पत्नी के खाते में धन ट्रांसफर हुआ है। ठेकेदार के खाते से करीब 6.30 लाख रुपए प्रधान की पत्नी के नाम ट्रांसफर हुए हैं। पंचायत के उक्त लोगों का कहना है कि पंचायत प्रधान की कार्यप्रणाली हमेशा ही भेदभावपूर्ण रही है।