पंचायत प्रधान के खिलाफ सच साबित हुए धांधली के आरोप, डीसी चम्बा ने किया सस्पैंड

punjabkesari.in Tuesday, Jul 14, 2020 - 09:48 PM (IST)

चम्बा (ब्यूरो): सरकारी धन के दुरुपयोग व अन्य अनियमितताओं की जांच के बाद जिला के विकास खंड भटियात की धरूं पंचायत प्रधान को निलंबित कर दिया गया है। विभिन्न विकास कार्यों में पंचायत प्रधान द्वारा धांधली के 10 आरोप साबित होने पर यह कार्रवाई हुई है। डीसी विवेकभाटिया ने पंचायत प्रधान को पंचायती राज सामान्य अधिनियम 1994 की धारा 145(1)(ग) के तहत कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित प्रधान को ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी अभिलेख, धन या संपत्ति होने पर पंचायत सचिव धरूं के पास जमा करवाने के आदेश दिए गए हैं। 

पंचायत प्रधान पर ये लगे थे आरोप

जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत धरूं बनेट में 14वें वित्त आयोग के तहत कागजों में ही कार्य करना, बिना कार्य के ही बोर्ड लगाना, ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को अन्य स्थानों पर करवाना, मापन पुस्तिका में इंद्राज, मूल्यांकन के बिना धन की अदायगी करना, प्रधान द्वारा अपने परिवार के सदस्यों की फर्जी हाजिरी लगाना, सरकारी राशि को अपने नाम निकलवाने, कार्य आरंभ करने और सामग्री क्रय करने से पूर्व जरूरी औपचारिकताएं पूरी न करने, ग्राम पंचायत द्वारा फर्जी बिल लगाने, मनरेगा के कार्यों में पंचायत प्रधान द्वारा नियमों के विरुद्ध बिल लगाने आदि के आरोपों के चलते पहले प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर डीसी ने यह कार्रवाई अमल में लाई है। 

सनवाल पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी

वहीं जिला के विकास खंड तीसा की ग्राम पंचायत सनवाल की प्रधान को अनियमितताओं के आरोप में डीसी विवेक भाटिया  द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रधान के विरुद्ध प्रताप सिंह द्वारा की गई शिकायत की जांच जिला पंचायत अधिकारी द्वारा की गई थी। जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद प्रधान के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुए हैं। इसके चलते डीसी ने नोटिस जारी किया है। इसमें पंचायत प्रधान से जवाब मांगा गया है। उसे 10 दिन के भीतर नोटिस का जवाब देना होगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उसके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।    


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Vijay

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