ग्राम सभा की बैठकों में न आना पंचायत उपप्रधान को पड़ा महंगा, जानिए क्या मिली सजा

Thursday, Dec 20, 2018 - 09:45 PM (IST)

धर्मशाला: विकास खंड परागपुर की ग्राम पंचायत चपलाह के उपप्रधान को ग्राम सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने पर पद से हटा दिया है। जानकारी के मुताबिक पंचायत ने प्रस्ताव डालकर बताया कि लगातार एक वर्ष से उपप्रधान चपलाह बिना किसी अनुमति के बैठकों में नहीं आ रहे हैं, जिसकी जांच खंड विकास अधिकारी परागपुर से करवाई गई तथा जिसके अवलोकन पर पाया गया कि अश्विनी कुमार उपप्रधान ग्राम पंचायत चपलाह उक्त पंचायत बैठक से अनुपस्थित चले आ रहे हैं जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 131 (1) की स्पष्ट अवहेलना है।

तथ्यों से विपरीत व अंसतोषजनक दिया नोटिस का जवाब

इसके बाद उक्त उपप्रधान को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा गया लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब एक महीने बाद दिया। उपप्रधान द्वारा दिया गया जवाब तथ्यों से विपरीत व अंसोषजनक पाया गया, जिसके चलते उन्हें पद से हटा दिया गया। जिलाधीश कांगड़ा संदीप कुमार ने पुष्टि करते हुए बताया कि चपलाह पंचायत के उपप्रधान पद को रिक्त करने के आदेश दे दिए गए हैं।

Vijay