ओवरस्पीड और नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं, अब देना पड़ेगा इतना जुर्माना(Video)

punjabkesari.in Tuesday, Aug 27, 2019 - 04:43 PM (IST)

हमीरपुर(अरविंदर): ओवरस्पीड और नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले चालकों की अब खैर नहीं है। अगर कोई चालक नशा करके गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसे पहली सिंतबर से अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में नए संशोधन के बाद नशा करके गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। यही नहीं गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन सुनने पर भी 5 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। दिनों-दिन बढ़ रही दुर्घटनाओं पर अकुंश लगाने के लिए नए मोटर व्हीकल एक्ट को पहली सिंतबर से पूरे देश में लागू किया जा रहा है जिसके चलते अब वाहन चलाते समय चालकों को सावधानी बरतनी होगी।

हमीरपुर डीएसपी हितेश लखनपाल ने बताया कि पहली सिंतबर से नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना को बढ़ाया गया है और सबसे कम जुर्माना 500 होगा जबकि सबसे ज्यादा शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपए होगा। उन्होंने बताया कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सभी पुराने फाइन में वृद्वि हुई है ताकि यातायात नियमों का लोग कढ़ाई से पालन करें। बता दें कि अभी तक पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पकडे जाने पर केवल 2 से ढाई हजार रुपए तक का जुर्माना अदा करना पडता था और मोबाइल फोन सुनने पर केवल 1 हजार देकर ही छुटकारा हो जाता था लेकिन नए एक्ट के अनुसार यह जुर्माना पांच गुणा ज्यादा चुकाना होगा। साथ ही वन वे, बिना कागजात, बिना हेलमेंट के भी भारी जुर्माना देने के लिए एक्ट में प्रावधान किया गया है ताकि यातायात नियमों के पालन में कोई कोताही न बरतें।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Edited By

Simpy Khanna

Recommended News

Related News