नशे से कमाई गई नशा तस्करों की संपत्ति को जब्त करने के आदेश

Sunday, Oct 17, 2021 - 10:54 AM (IST)

डमटाल (सिमरन) : गांव छन्नी बेल्ली में नशे से कमाई गई नशा तस्करों की करोड़ों की सम्पति को दिल्ली की स्पेशल अदालत ने जब्त करने के आदेश जारी किए हैं। अदालत ने करीब 5 करोड़ 96 लाख 65 हजार 2079 रुपए की संपत्ति को फ्रीज करने का फैसला सुनाया है। वहीं नशा तस्कर के साथ अवैध कारोबार में संलिप्त 2 अन्य लोगो की करोड़ों की संपत्ति को भी अदालत ने फ्रीज करने के आदेश जारी किए हैं। थाना डमटाल के तहत नशे के कारोबार के लिए प्रदेश भर में मशहूर गांव छन्नी बेल्ली में नशा तस्कर धरमिंदर उर्फ गोविंदा पुत्र सुरजन सिंह व उसकी माता राजकुमारी पत्नी सुरजन सिंह वासी गांव छन्नी बेल्ली को 2020 में 2 अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया था जिसमें एक मामले में पुलिस ने 259 ग्राम चिट्टा 1091 नशीले कैप्सूल, 14 लाख 50 हजार 450 रुपए की भारतीय नगदी व सोने चांदी के जेवरात बरामद किए थे।

वहीं अन्य मामले में 302 ग्राम चिट्टा बरामद कर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत थाना डमटाल में मामला दर्ज किया था। डमटाल थाना प्रभारी हरीश गुलेरिया द्वारा की गई जांच में धरमिंदर उर्फ  गोविंदा उसकी माता राजकुमारी व उसके 2 अन्य साथी शेरानन्द पुत्र सतपाल व परिवार और मंगत राम पुत्र शिव दयाल व परिवार सभी वासी गांव छन्नी बेल्ली की करोड़ों की चल अचल संपत्ति को केस के साथ अटैच किया गया था। आरोपियों की वितीय जांच करने के बाद आरोपियों की मुख्य नशा तस्कर गोविंदा के साथ पैसों का मोटा लेनदेन की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने दिल्ली में कम्पीटेंट अथॉरिटी की विशेष अदालत एन.डी.पी.एस. एक्ट में केस के साथ अटैच की गई। सभी आरोपियों की नशे के कारोबार से बनाई गई कुल 7 करोड़, 28 लाख, 96 हजार 799 रुपए की सम्पति को फ्रीज करने के लिए याचिका दायर की थी जिस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए करीब आरोपियों की करीब 6 करोड़ की सम्पति को फ्रीज करने का फैसला सुनाया है। आरोपियों के घर, गाडियां, होटल, बैंक खाते, जमीन ओर नशे से बनाई गई अन्य प्रकार की चल अचल सम्पति शामिल हैं। डी.एस.पी. नूरपुर सुरिंदर शर्मा ने बताया कि नशे से बनाई गई सम्पति को जब्त करने का फैसला माननीय अदालत द्वारा सुनाया गया है। कुछ औपचारिकता पूरी कर जल्द की सम्पति को कब्जे में लिया जाएगा।

नशा कारोबारियों में हड़कंप

नशे के कारोबार से मशहूर छन्नी व भद्रोया गांव में करोड़ों की संपत्ति को अदालत द्वारा जब्त करने के आदेशों से नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है। क्षेत्र में इस तरह का दूसरा मामला आया है जिसमें अदालत ने एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए नशे के कारोबार से बनाई गई सम्पति को जब्त करने का फैसला सुनाया है। इससे पहले भद्रोया के रहने वाले मां-बेटा लवजीत और उसकी माता बचनी देवी पत्नी सतपाल की एक करोड़ की संपति को फ्रीज करने का फैसला सुनाया था।

क्या कहते हैं एस.पी.

एस.पी. कांगड़ा खुशहाल शर्मा ने बताया कि पुलिस की नशा तस्करों पर बड़ी कामयाबी है। इस तरह की कारवाई से नशा तस्करों की कमर तोड़ी जा रही है। नशा तस्करों द्वारा अवैध रूप से बनाई गई सम्पति जिसमे पुलिस विभाग जांच कर रहा है। कई मामले माननीय अदालत में विचाराधीन हैं, जल्द उन पर फैसला आने वाला है।
 

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prashant sharma