प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने दिए आदेश, रिटायर्ड को 9% ब्याज के साथ दे निगम लाभ

Monday, Jul 16, 2018 - 02:15 PM (IST)

मंडी : प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के चेयरमैन न्यायमूर्ति वी.के. शर्मा ने हिमाचल पथ परिवहन निगम को आदेश दिया गया कि प्रार्थी को सभी रिटायरल लाभ 9 प्रतिशत ब्याज के साथ दिए जाएं। केस के तथ्यों के अनुसार नीलमणि पुत्र कुंडल राम निवासी गांव कोटली को 1983 में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम केलांग डिपो में कंडक्टर नियुक्त किया गया और उसके बाद प्रार्थी प्रमोशन पर सब इंस्पैक्टर बन गया और 31 मार्च, 2017 को प्रार्थी प्रतिवादी नंबर 2 रिजनल मैनेजर हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम मंडी रिजन के दफ्तर से सेवानिवृत्त हो गया।

सेवानिवृत्ति के बाद प्रार्थी को कुछ सेवा से जुड़े हुए लाभ न दिए गए थे, केवल कुछ एक लाभ ही प्रार्थी को दिए गए थे। इस पर प्रार्थी ने अधिवक्ता रवि सिंह राणा के माध्यम से अपना केस ट्रिब्यूनल में दायर किया। केस को सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने एक केस का हवाला देते हुए जिसका शीर्षक नेक राम बनाम स्टेट ऑफ  हिमाचल प्रदेश एवं अन्य है, ये फैसला लिया कि प्रार्थी को कुछ एक रिटायरल लाभ न दिए गए हैं। इस पर प्रतिवादी को यह आदेश दिया गया कि प्रार्थी को सभी रिटायरल लाभ 9 प्रतिशत ब्याज के साथ दिए जाएं और साथ ही प्रार्थी को ये भी कहा गया कि आर्डर की कॉपी मिलने के 3 महीने के भीतर ये कॉपी प्रतिवादी को दें।   

kirti