कबायली क्षेत्रों में BSNL कनैक्टीविटी बढ़ाने के आदेश

Sunday, Jun 24, 2018 - 11:04 AM (IST)

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने बी.एस.एन.एल. प्रबंध निदेशक सहित मुख्य महाप्रबंधक शिमला को राज्य कबायली क्षेत्रों में मोबाइल टैलीफोन कनैक्टीविटी की वर्तमान स्थिति बताने के आदेश जारी किए। इन कबायली क्षेत्रों में विशेषतया लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चम्बा जिले के जनजातीय क्षेत्रों में किलाड़ (पांगी घाटी) और भरमौर क्षेत्र शामिल हैं। कोर्ट ने बी.एस.एन.एल. को इन क्षेत्रों में कनैक्टीविटी बढ़ाने और सुधार के लिए प्रस्तावित कदमों की जानकारी देने के आदेश भी दिए। न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने वीरेंद्र ठाकुर द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किए। 


याचिका में कहा गया है कि किन्नौर और लाहौल-स्पीति प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में हैं। यहां मोबाइल फोन विशेष रूप से इंटरनैट कनैक्टीविटी की भारी कमी है। यहां पर्यटकों व अन्य स्थानीय निवासियों को मोबाइल फोन सिग्नलों की कमी के कारण भारी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण इन जिलों में मोबाइल कनैक्टीविटी की सख्त आवश्यकता है। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि इंटरनैट कनैक्टीविटी की कमी के कारण, इन क्षेत्रों के लोग विभिन्न सुविधाओं और योजनाओं से अनजान रहते हैं और छात्र विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने से वंचित रहते हैं क्योंकि अधिकांश पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से होते हैं। याचिकाकर्ता ने लाहौल-स्पीति के हिक्कम डाकघर में डाक टिकटों की कमी को भी उजागर किया है। 
 

Ekta