kangra: गलत ऑर्डर भेजने पर ऑनलाइन शॉपिंग एप को देना होगा 40 हजार रुपए हर्जाना

punjabkesari.in Thursday, Sep 19, 2024 - 12:45 PM (IST)

धर्मशाला, (ब्यूरो): ऑनलाइन शॉपिंग एप फ्लिपकार्ट में एक उपभोक्ता की ओर से जूते का आर्डर देने के बाद उपभोक्ता को फ्लिपकार्ट द्वारा जूते के बदले साबुन भेज देने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने जुर्माना लगाया है।

जानकारी के अनुसार आयोग के समक्ष मृनाली सूद निवासी बंदला पालमपुर ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि कि कंपनी कं को जूते आर्डर किए गए थे, उन्हें जूतों के बदले में कंपनी ने साबुन भेज दिया। इस मामले में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य नारायण ठाकुर और आरती सूद की खंडपीठ ने फैसला सुनाया है।

फैसले में आयोग ने उपभोक्ता को 30 हजार रुपए मुआवजा देना को कहा है, साथ ही 9 प्रतिशत ब्याज सहित जूते की कीमत 3071 रुपए रिफंड करने के साथ ही 10 हजार रुपए न्यायालयी शुल्क भी अदा करना होगा। जब मामला उपभोक्ता फोरम में पहुंचा है तो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी को कुल मिलाकर 40 हजार रुपए का हर्जाना ठोका गया है।


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Content Editor

Jyoti M

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