ऑनलाइन ठगी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Tuesday, Dec 18, 2018 - 05:11 PM (IST)

बिलासपुर (प्रकाश): पंजाब व हरियाणा का रोड टैक्स जमा करने के नाम पर ठगी करने के मुख्य आरोपी की जिला सत्र न्यायालय बिलासपुर ने सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी जिसके बाद फरार चल रहे मुख्य आरोपी को सदर थाना पुलिस ने जिला सत्र न्यायालय बिलासपुर परिसर से गिरफ्तार कर लिया। उल्लेखनीय है कि फरार चल रहे आरोपी ने अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है लेकिन जिला सत्र न्यायालय ने मुख्य आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई 17 दिसम्बर तक टाल दी थी। 

क्या है मामला

पिछली 22 नवम्बर को सजावटी फूलों का व्यवसाय करने वाले जिला कुल्लू निवासी एक व्यवसायी ने सदर थाना बिलासपुर में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें बताया गया था कि 1 अक्तूबर को जब उनके दो गाड़ियों के चालक सजावटी फूलों की खेप लेकर दिल्ली जा रहे थे तो उन्होंने बिलासपुर के जामली स्थित एक कार्यालय में 3960 रुपए का तीन महीनों की अवधि के लिए हरियाणा और पंजाब राज्य के रोड टैक्स ऑनलाइन जमा करवाया। लेकिन जब 21 नवम्बर को चालक से गाड़ी के ऑनलाइन टैक्स की रसीद हरियाणा में अधिकारियों द्वारा मांगने पर दिखाई तो वह फर्जी पाई गई। जिस पर उन्हें 20 हजार रुपए का जुर्माना भी अदा करना पड़ा। जब इस फर्जीवाड़े की शिकायत बिलासपुर पुलिस को मिली तो सदर थाना बिलासपुर की टीम ने संबंधित कार्यालय में छापेमारी कर हरियाणा निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया तथा इस कार्यालय को संचालित करने वाला मुख्य आरोपी तभी से फरार चल रहा था। हालांकि पुलिस ने इसकी धरपकड़ के लिए हरियाणा में उसके घर तक छापेमारी की थी लेकिन आरोपी पुलिस को चकमा देकर छिपता रहा।

Ekta