Hamirpur: मिलावटी चावल बेचने पर उपभोक्ता आयोग ने लिया संज्ञान, ऑनलाइन कंपनी को 72 हजार का जुर्माना

punjabkesari.in Sunday, Jun 29, 2025 - 01:00 PM (IST)

हमीरपुर (राजीव): जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हमीरपुर ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक ऑनलाइन रिटेल कंपनी को मिलावटी चावल बेचने का दोषी करार दिया है। आयोग ने कंपनी को शिकायतकर्ता को कुल 72,263 रुपए मुआवजा अदा करने का आदेश सुनाया है। इस राशि में मानसिक उत्पीड़न, सेवा में कमी, मुकदमेबाजी व्यय और उत्पाद की कीमत शामिल है।

यह मामला हमीरपुर जिले की तहसील बमसन (टौणी देवी) के ग्राम दरकोटी की निवासी बबीता रानी द्वारा दर्ज की गई शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने ऑनलाइन माध्यम से द स्टार 555 जेएसआर लचकारी वाड़ा कोलम ब्रांड के 30 किलो चावल का ऑर्डर दिया था, जो उन्हें 20 अगस्त 2023 को प्राप्त हुआ था। बबीता रानी के अनुसार जब उन्होंने चावल की थैली खोली, तो उसमें से तेज दुर्गंध आ रही थी। परिवार द्वारा चावल खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई। इस घटना के बाद उन्होंने इसे सेवा में कमी, अनुचित व्यापार व्यवहार और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए आयोग में शिकायत दर्ज की।

शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने दलील दी कि यह चावल स्वास्थ्य के लिए घातक था और इससे उपभोक्ता के जीवन पर सीधा असर पड़ा है। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाया कि चावल में बिना अनुमति प्राप्त रंग मिलाया गया था, जो इसे असुरक्षित खाद्य पदार्थ की श्रेणी में लाता है।

इस मामले की सुनवाई पीठासीन अधिकारी हेमांशु मिश्रा (अध्यक्ष) और स्नेह लता (सदस्य) की पीठ द्वारा की गई। आयोग ने अपने फैसले में कंपनी को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को चावल की 2263 रुपए कीमत 9 प्रतिशी वार्षिक ब्याज सहित, मानसिक उत्पीड़न के लिए 30,000 रुपए, मुकद्दमेबाजी खर्चों के लिए 20,000 रुपए का भुगतान करे, साथ ही उपभोक्ता विधिक सहायता कोष कांगड़ा में 20,000 रुपए की राशि जमा करे।

इसके साथ ही आयोग ने कंपनी को भविष्य में इस तरह के असुरक्षित चावल की बिक्री पर रोक लगाने और रंग जैसे हानिकारक तत्वों के प्रयोग से परहेज करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी को इस आदेश के अनुपालन का शपथपत्र भी आयोग में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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Content Writer

Vijay

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