चैक बाऊंस होने पर दोषी को एक साल की कैद व लाखों का जुर्माना

Saturday, Dec 01, 2018 - 03:04 PM (IST)

धर्मशाला (नरेश): धर्मशाला की न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आकांक्षा डोगरा की अदालत ने चैक बाऊंस के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 1 वर्ष कैद व 1 लाख 25 हजार रुपए हर्जाना देने का फैसला सुनाया है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को 1 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसकी जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के वरिष्ठ अधिवक्ता सुंदर अग्रवाल ने बताया कि धर्मशाला की कोतवाली निवासी सुधा रस्तोगी ने बैंक से 5,98,000 रुपए का कर्ज लिया था और उसको अदा करने के लिए 85 हजार रुपए का चैक दिया था जोकि बाऊंस हो गया था।

बैंक का कर्ज चुकाने को दिया चैक भी हुआ बाऊंस

इसके अलावा एक अन्य मामले में भी इसी अदालत ने उपरोक्त दोषी को 6 माह की सजा व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, जिसमें कि दोषी ने हिमाचल ग्रामीण बैंक का कर्ज वापस करने के लिए 27 हजार रुपए का चैक दिया था और खाते में बैलेंस न होने के कारण चैक बाऊंस हो गया, जिसमें जुर्माना अदा न करने पर 1 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Vijay