गाड़ी चोरी मामले के आरोपी को एक साल कैद व जुर्माना

Saturday, May 26, 2018 - 12:34 AM (IST)

बिझड़ी: ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट निशांत वर्मा की अदालत ने गाड़ी चोरी के आरोपी को एक साल की साधारण कैद के साथ 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस केस की पैरवी सरकारी अधिवक्ता अजय भारद्वाज द्वारा की गई जिसमें 10 गवाहों के बयान भी लिए गए। जानकारी के अनुसार उपमंडल बड़सर के रविकांत पुत्र हरी राम निवासी कारवीं बणी ने 2011 को पुलिस थाना बड़सर में अपनी बोलैरो गाड़ी चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया कि रात को गाड़ी दुकान के बाहर खड़ी की गई थी तथा सुबह गाड़ी अपनी जगह से गायब थी। इस पर पुलिस ने केस दर्ज करके कार्रवाई आरंभ कर दी।


जाली नम्बर प्लेट के साथ बरामद हुइ थी गाड़ी
तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि उक्त बोलैरो गाड़ी जाली नम्बर प्लेट के साथ पंजाब के तलवंडी साबो पुलिस स्टेशन में पलविंद्र सिंह पुत्र लाभ सिंह निवासी गांव चकरु लदू सिंह बाला जिला भठिंडा पंजाब से पकड़ी गई है। गाड़ी बरामद करने के बाद आरोपी के खिलाफ  बड़सर पुलिस द्वारा आई.पी.सी. 379 के तहत मुकद्दमा दर्ज किया गया। लगभग 7 वर्ष तक चले मुकद्दमे के बाद आरोपी को एक वर्ष की कैद व 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

Vijay