अश्लील हरकतें करना पड़ा महंगा, मिली यह सजा

Friday, Dec 23, 2016 - 02:49 PM (IST)

गोहर: जंजैहली में एक युवती से अश्लील हरकतें कर उससे मारपीट करने के बाद उसे जान से मारने की धमकी देने का आरोप सिद्ध होने पर उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर अशोक कुमार की अदालत ने जंजैहली के 2 युवकों को 4 साल की कैद की जुर्माना सहित सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला सहायक न्यायवादी विनय वर्मा व खूबराम शर्मा ने सजा की पुष्टि करते हुए कहा कि 4 नवम्बर, 2015 को जंजैहली की एक स्थानीय लड़की सूट लेने के लिए जंजैहली बाजार  दुकान में जा रही थी। इस दौरान जब वह सहकारी बैंक के पास पहुंची तो जंजैहली के 2 स्थानीय युवकों नरेंद्र कुमार उर्फ नेगी और तनु कुमार ने लड़की के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। इसके बाद जब लड़की सूट लेकर अपनी दुकान पहुंची तो शाम को करीब 5 बजे दोनों युवक उसकी दुकान में पहुंच गए और दुकानदार को जोर से लात मार दी। दोनों युवकों ने उससे अश्लील हरकतें करना शुरू किया। लकड़ी के विरोध करने पर दोनों युवकों ने उसके साथ मारपीट कर दी।

गोहर पुलिस थाना में लड़की ने शिकायत दर्ज कर दोनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की और कोर्ट में चालान पेश कर दिया। पुलिस ने आई.पी.सी. की धारा 354, 354 ए, 354 डी, 451, 323, 504 और 506 के तहत दोनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह पेश किए गए।

लड़की से शरारत करने वाले दोनों युवकों के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर उपमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोहर अशोक कुमार ने दोनों युवकों के खिलाफ मामले की सुनवाई करते हुए आई.पी.सी. की धारा 354 में जुर्माना समेत 1 साल कठोर कारावास, 354ए में 6 माह का कठोर कारावास, 354डी में जुर्माना समेत 1 साल कठोर कारावास, 451 में 6 माह का साधारण कारावास, 323 में 3 माह की कैद, 506 में 6 माह का कठोर कारावास और 504 में जुर्माना समेत 3 माह की सजा का ऐलान किया। अतिरिक्त जिला सहायक न्यायवादी गोहर विनय वर्मा ने कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।