JBT भर्ती के नियमों में हुआ ये अहम बदलाव, हजारों अभ्यार्थियों को मिली राहत

Friday, Sep 01, 2017 - 12:27 PM (IST)

मंडी: अब जे.बी.टी. भर्ती टैट मैरिट से नहीं की जा सकेगी। माननीय प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने बुधवार को जे.बी.टी. के आर. एंड पी. क्लॉज-15 को निरस्त कर दिया है। ट्रिब्यूनल के चेयरमैन न्यायाधीश बी.के. शर्मा और सदस्य प्रेम कुमार शर्मा की खंडपीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाकर प्रदेश के हजारों जे.बी.टी. अभ्यर्थियों की लंबे समय से उठाई जा रही मांग को पूरा कर दिया है। याचिका में दलील दी गई थी कि टैट मैरिट से जे.बी.टी. भर्ती करना कानूनन गलत है। याचिकाकर्ता ने टैट मैरिट से की जा रही भर्ती के खिलाफ प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिका दायर की थी, लेकिन ट्रिब्यूनल ने अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था, जिस पर प्रार्थी ने ट्रिब्यूनल के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 


ट्रिब्यूनल में इस मामले की 9 अगस्त को हुई थी सुनवाई
हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए माननीय ट्रिब्यूनल को जल्द निपटारा करने के आदेश दिए थे। ट्रिब्यूनल में उक्त मामले की सुनवाई पिछली 9 अगस्त को हुई थी, जिसमें ट्रिब्यूनल ने उक्त मामले को सही ठहराया था। बता दें कि कुछ वर्षों से प्रदेश में जे.बी.टी. भर्ती में टैट को ही वरीयता दी जा रही थी। प्रारंभिक शिक्षा में ही टी.जी.टी. सहित सी. एंड वी. शिक्षकों की भर्ती 50 प्रतिशत बैच व 50 प्रतिशत कमीशन के माध्यम से की जा रही है तो फिर जे.बी.टी. भर्ती में अलग नियम अपनाए जा रहे थे। वर्तमान में प्रदेशभर में जे.बी.टी. के 700 पद भरे जा रहे हैं। 


700 जे.बी.टी. के पदों पर जल्द हो भर्ती 
टैट पास जे.बी.टी. बेरोजगार संघ के प्रदेशाध्यक्ष राकेश कतनोरिया ने माननीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के फैसले का स्वागत करते हुए प्रारंभिक शिक्षा विभाग से आग्रह किया है कि जे.बी.टी. के स्वीकृत 700 पदों को संशोधित आर. एंड पी. के तहत जल्द भरा जाए, ताकि लंबे समय से टैट मैरिट से नौकरी पाने में वंचित हो रहे टैट पास जे.बी.टी. अभ्यर्थियों को राहत मिल सके।