अब दुकानदारों के लिए भी जारी होगी एसओपी : डीसी

punjabkesari.in Saturday, Nov 28, 2020 - 11:41 AM (IST)

हमीरपुर (अनिल): बाजार में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है। वहीं शीघ्र ही दुकानदारों के लिए भी एसओपी जारी की जाएगी। दुकानदारों को जागरूक किया जाएगा कि यदि उनकी दुकान में भीड़ लगती है तो कुछ लोगों को दुकान के अंदर बुलाएं और बाकी लोगों को बाद में दुकान के अंदर आने दें। दुकानदार स्वयं भी कोरोना संक्रमण बचाव के लिए सेफ्टी रखें। यदि कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो दुकानदार के साथ दुकान पर आए लोग भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएंगे। यह बात जिला दंडाधिकारी देबाश्वेता बनिक ने विशेष बातचीत में कही।

अनुमति जरूरी नहीं, एसडीएम को समारोह की सूचना देना आवश्यक
उन्होंने कहा कि शादी समारोह या बाजार हो, भीड़ को नियंत्रित करना प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। जिला में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन जिला प्रशासन तो करवा रहा है लेकिन शादी समारोह आयोजित करने वाले परिवारों को मुश्किलें जरूर सामने आ रही हैं। जिला दंडाधिकारी ने समारोहों को लेकर कई बातें साफ कीं। उन्होंने फिर कहा कि बेशक किसी भी समारोह के लिए अनुमति जरूरी नहीं है लेकिन संबंधित उपमंडलाधिकारी को समारोह को आयोजित करने की सूचना देना आवश्यक है। इससे यह जानकारी रहेगी कि यहां पर समारोह आयोजित किया गया और इसमें कितने लोग आए।

जिला में 150 समारोह, डीजे पर प्रतिबंध
जिला दंडाधिकारी ने कहा कि आने वाले दिनों में जिला में लगभग 150 शादी समारोह और धार्मिक समारोह आयोजित किए जाने हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या कैटरिंग या बोटियों की है, जिनका 4 दिन पहले कोविड टैस्ट करवाया जाना है। उन्होंने कहा कि शादी समारोह में डीजे पर थिरकना अब लोगों को कुछ समय के लिए भूलना होगा क्योंकि शादी समारोह में डीजे लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। केवल साऊंड सिस्टम लगा सकते हैं, वह भी 10 बजे तक। उसके बाद कोई साऊंड सिस्टम नहीं चला सकेंगे क्योंकि प्रशासन इसकी अनुमति नहीं दे रहा है।|

इसलिए कैटरिंग और रसोइयों के कोविड टैस्ट अनिवार्य
देबाश्वेता बनिक ने शादी समारोह या दूसरे समारोह में कैटरिंग या रसोइयों की समस्या पर स्पष्ट किया कि जो लोग खाना तैयार करते हैं, यदि वे व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हों तो वह परिवार के साथ समारोह में आए लोगों को कोरोना संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए रसोइयों का कोरोना टैस्ट अनिवार्य कर दिया है और इस टैस्ट को करवाने के लिए सीएमओ और बीएमओ को निर्देश जारी कर दिए हैं कि इनके टैस्ट किए जाएं, जिससे समारोह में आने वाले लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। उन्होंने  कहा कि शादी समारोह में आए बोटियों या कैटरिंग स्टाफ के किए गए कोरोना टैस्ट की रिपोर्ट को कभी पूछ सकते हैं। समारोह में चैकिंग के लिए गई टीम उनसे रिपोर्ट मांग सकती है और उन्हें यह रिपोर्ट दिखानी होगी। जिला दंडाधिकार ने बताया कि सभी उपमंडलों में उपमंडलाधिकारी की निगरानी में बनी कमेटियां जांच करेंगी और यदि एसओपी की उल्लंघना होती है तो उनका चालान भी किया जाएगा।

मैडीकल कालेज में भीड़ को नियंत्रित करने के दिए जाएंगे निर्देश
लोग बीमारी की हालत में अस्तपाल आएंगे और इलाज भी करवाएंगे इसलिए ओपीडी के बाहर लोगों की भीड़ तो लगेगी। डीसी ने कहा कि ओपीडी में लोगों की भीड़ कम करने के लिए मैडीकल कालेज प्रशासन को निर्देश दिए जाएंगे कि ओपीडी के बाहर कम लोग इक्ट्ठा हों इसके लिए प्लान तैयार करें।

समारोहों में सख्ती इसलिए जरूरी
जिला दंडाधिकारी देवाश्वेता बनिक ने बताया कि आम बड़े समारोह में सोशल डिस्टैंस का ध्यान नहीं रखा जाता। इसलिए लोगों की सुरक्षा के लिए ही प्रशासन द्वारा यह कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए यह सब किया जा रहा है। यदि शादी समारोह में कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आते हैं तो कई लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना होगा। यदि नहीं करते हैं तो उनपर कार्रवाई की जा सकती है। उपमंडल अधिकारी द्वारा बनाई गईं कमेटियां चैकिंग करेंगी।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Vijay

Recommended News

Related News