अब खुले में कूड़ा जलाने और फेंकने पर भरना पड़ेगा जुर्माना : एनजीटी

Tuesday, Apr 02, 2019 - 01:32 PM (IST)

हमीरपुर(अरविंदर) : एनजीटी के आदेशों के अनुसार हमीरपुर जिला के लोगों और दुकानदारों को गत पहली अप्रैल से सूखा और गीला कूड़ा अलग-अलग इकट्ठा करके निपटान किया जा रहा है। लोगों को गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग कूड़ेदान रखने होंगे। साथ खुले में कूड़ा जलाने और फेंकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न जनप्रतिनिधियों व लोगों को भी संबंधित विकास खंड, नगर परिषद और नगर पंचायत से निर्देश मिल चुके हैं। वहीं शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर परिषद हमीरपुर ने प्रत्येक वार्ड में स्वच्छता कमेटी गठित की है। कमेटी वार्ड में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए नगर परिषद का सहयोग करेगी। हमीरपुर जिला में गठित कमेटी गीला और सूखा कूड़ा न देने वाले लोगों पर भी नजर रखेगी। अगर कोई गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग नहीं देते हैं तो वह इसके बारे में नगर परिषद को अवगत करवाएंगे।


इसके साथ नगर पंचायत नादौन और भोटा में भी डोर-टू-डोर गीला और सूखा कूड़ा उठाया जाएगा। इसके लिए लोगों को शुल्क भी देना होगा। नगर परिषद हमीरपुर के ईओ विनोद कुमार शर्मा ने कहा कि गत पहली अप्रैल से गीले और सूखे कूड़े के लिए सफाई कर्मचारियों को दो बैग दिए गए है। कर्मचारी अलग-अलग बैग में गीला और सूखा कूड़ा इकट्ठा करेंगे। उन्होंने कहा कि इन आदेशों को सख्ती से लागू किया जाएगा। ईओ ने लोगों से सहयोग करने का आह्वान किया है।
 

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