MV Act का उल्लंघन करने वालों को अब Constable सिखाएंगे सबक, पढ़ें खबर

Thursday, Jul 05, 2018 - 08:36 PM (IST)

शिमला (राक्टा): हिमाचल में टै्रफिक ड्यूटी में तैनात कांस्टेबलों को वाहनों के चालान काटने की शक्तियां प्रदान की जाएंगी। हालांकि ये शक्तियां पहले चरण में ग्रैजुएट और बी-वन टैस्ट पास करने वाले कांस्टेबलों को ही मिलेंगी। इससे पहले गै्रजुएट कांस्टेबलों को एक सप्ताह तो बी-वन पास कांस्टेबलों को एक माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद ही संबंधित कांस्टेबल मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वालों के चालान काट सकेंगे। इससे संबंधित सर्कुलर प्रदेश पुलिस मुख्यालय से सभी जिला अधीक्षकों को जारी कर दिए गए हैं।


कांस्टेबल पद पर तैनात जवानों का बढ़ेगा मनोबल
यह एक अहम निर्णय माना जा रहा है। ऐसा होने से कांस्टेबल पद पर तैनात जवानों का मनोबल भी बढ़ेगा और अन्य कर्मचारियों पर अधिक दबाव भी नहीं रहेगा। कांस्टेबल का चालान काटने की शक्ति मिलने के बाद एम.वी. एक्ट का उल्लंघन करने वाले चालकों पर भी शिकंजा कसा जा सकेगा। देखा जाए तो यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ट्रैफिक ड्यूटी में कांस्टेबलों की भी तैनाती की जाती है लेकिन उनको एम.वी. एक्ट के तहत चालान करने की शक्ति न मिलने के कारण कई दफा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है।


ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात कांस्टेबल से उलझ जाते हैं वाहन चालक
ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात पुलिस कांस्टेबल को देखकर कई दफा वाहन चालक संबंधित कर्मचारियों के साथ उलझ जाते हैं। चूंकि उनको यह पता होता है कि पुलिस के कांस्टेबल स्तर के जवान को मोटर व्हीक्ल एक्ट के तहत चालान करने की शक्तियां ही नहीं हैं लेकिन अब कांस्टेबल उक्त शक्ति का प्रयोग कर एम.वी. एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर मौके पर ही शिकंजा कस सकेंगे।


पढ़े-लिखे युवा आ रहे आगे
पुलिस विभाग में अब कांस्टेबल पद पर पढ़े-लिखे युवा आगे आ रहे हैं, ऐसे में विभाग उन्हें आसानी से भर्ती होने के बाद प्रशिक्षित कर सकता है। इसी बात को देखते हुए विभाग ने पढ़े-लिखे कांस्टेबलों को प्रशिक्षण देने के बाद चालान करने की शक्तियां प्रदान करने का फैसला लिया है। यह फैसला दिल्ली में बीते वर्ष हुई एक बैठक के बाद लिया गया है।


एच.एच.सी. भी कर सकेंगे चालान, हैड कांस्टेबल को कंपाऊंड की शक्ति
इसके साथ ही विभाग एच.एच.सी. को भी चालान करने की शक्ति प्रदान करेगा। एक माह के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद उन्हें यह शक्ति प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही हैड कांस्टेबल चालान कंपाऊंड करने के लिए पात्र होंगे। ऐसा होने से अन्य अधिकारियों के काम का बोझ भी कम होगा।

क्या बोले ए.डी.जी. लॉ एंड ऑर्डर
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अनुराग गर्ग ने बताया कि विशेष ट्रेनिंग के बाद कांस्टेबलों को एम.वी. एक्ट के तहत चालान काटने की शक्ति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसको लेकर सभी जिला अधीक्षकों को उचित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

Vijay