इंदौरा में वाहन रजिस्ट्रेशन फर्जीवाड़े मामले में 150 को नोटिस जारी

Friday, Feb 12, 2021 - 11:11 AM (IST)

डमटाल (सिमरन) : फर्जीवाडे के अंतर्गत अपने वाहनों का पंजीकरण करवाने वाले वाहन मालिकों पर विभाग ने नकेल कसना आरंभ कर दिया है। इन्दौरा एसडीएम (आरएलए) अथॉरिटी कार्यालय में सैंकड़ो वाहनों के पंजीकरण में फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश होने पर करीब 150 से अधिक वाहन मालिकों को इन्दौरा आरएलए कार्यालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। वाहन मालिकों को एक सप्ताह के भीतर इस नोटिस के तहत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए हैं। निर्देशों की पालना व दस्तावेजों का उपलब्ध न करवाने पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन रद्द कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एसडीएम इंदौरा सोमिल गौतम ने इसकी पुष्टि की है। 

गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2020 में बीएस-4 इंजन वाले वाहनों की रजिस्ट्रेशन बन्द कर दी गई थी। इसके बावजूद इन्दौरा एसडीएम व आरएलए कार्यालय में उस दौरान अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक सैंकड़ो वाहनों की रजिस्ट्रेशन करवाई गई इसमें अधिकतर बाहरी राज्यों की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाई गई, जिसमें अधिकतर लोगों ने जाली दस्तावेज पेश कर इन्दौरा कार्यलय में अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवा डाली। इसमें जाली आधार कार्ड, आई.डी. प्रूफ  व कई लोगो ने अपने आप को सैनिक बताकर जाली दस्तावेज पेश कर अपने वाहनों का पंजीकरण करवाया। दूसरा बड़ा कारण बाकी राज्यों से हिमाचल में रजिस्ट्रेशन की फीस आधी होने के चलते बाहरी राज्यो ने जाली दस्तावेज बना करोड़ो रुपए का हिमाचल सरकार को चूना लगाते हुए वाहनों का पंजीकरण करवाया।

इसमें एस.डी.एम. इन्दौरा कार्यालय व आर.एल.ए. अथॉरिटी पर बड़ा प्रश्नचिन्ह लगता है कि कैसे सैंकड़ो वाहनों के दस्तावेजो की  बिना कोई जांच पड़ताल किए रजिस्ट्रेशन कर दी गई। एसडीएम इन्दौरा सोमिल गौतम ने बताया कि हायर अथॉरिटी द्वारा इन्दौरा एस.डी.एम. कार्यालय को वाहनों के पंजीकरण को लेकर जांच के आदेश जारी हुए थे। इसके चलते विभाग द्वारा जांच करने पर करीब 150 से अधिक वाहनों के दस्तावेजों की जांच की गई है, जिसमें विभाग को उनके दस्तावेजों में सच्चाई नजऱ नही आ रही है। इसके चलते इन सभी वाहनों के मालिकों को मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में वाहन मालिकों से एक सप्ताह के भीतर अपने दस्तावेजो को एस.डी.एम. कार्यालय में पेश करने को कहा गया है। ऐसा न करने पर रंजिस्ट्रेशन की गई गाडिय़ों रेजिस्ट्रेशन रद्द कर दी जाएगी वही दोष सिद्ध होने पर  जाली दस्तावेजो सहित प्रशासन को गुमराह करने पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर बनती कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
 

Content Writer

prashant sharma