नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी पहले पढ़ लें यह खबर, चुनाव आयोग ने किए कई बदलाव

Tuesday, Oct 17, 2017 - 09:54 AM (IST)

धर्मशाला (जिनेश): चुनाव आयोग ने इस बार नामांकन फार्म में कई बदलाव किए हैं। विधानसभा चुनावों में नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों को कुछ ज्यादा ही सावधानी बरतनी होगी। नामांकन के शपथ पत्र में एक भी कॉलम छोड़ने पर प्रत्याशी का आवेदन निरस्त भी किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले प्रत्याशी को चैक लिस्ट के जरिए इसकी सूचना दे दी जाएगी, साथ ही नामांकन के दौरान प्रत्याशी को पैन नंबर, ई-मेल और आयकर रिटर्न की सूचना का भी फार्म में उल्लेख करना होगा। ऐसे में कई प्रत्याशी प्रशासनिक अधिकारियों से फार्म की जानकारी ले रहे हैं। 


प्रत्याशी को सभी कॉलम भरना अनिवार्य
पहले जहां प्रत्याशियों को संपत्ति व आपराधिक मुकद्दमों की जानकारी के लिए अलग-अलग शपथ पत्र देने होते थे, वहीं अब इनको एक ही शपथ पत्र में तबदील कर दिया है, लेकिन इसमें प्रत्याशी को सभी कॉलम भरना अनिवार्य होगा। कोई जानकारी प्रत्याशी से जुड़ी नहीं है तो उसे भी शून्य या लागू नहीं होता, के रूप में अंकित करना होगा। इसके साथ ही शपथ पत्र में हर जानकारी के साथ विस्तार में ब्यौरा मांगा गया है। प्रत्याशी को आवेदन के साथ ही चुनावी खर्च का ब्यौरा देने के लिए एक रजिस्टर जारी किया जाएगा, साथ ही एक ऐसा ही छाया रजिस्टर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में प्रत्याशी के नाम से खोला जाएगा। इस छाया रजिस्टर में प्रत्याशी का प्रशासन के हिसाब से खर्च का ब्यौरा दर्ज होगा।