जब्त किए नशीले पदार्थों को नष्ट करने को अब नहीं करना होगा इंतजार

Friday, Oct 02, 2020 - 12:24 PM (IST)

धर्मशाला (तनुज) : पुलिस थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़े जाने वाले नशीले पदार्थां को नष्ट करने के लिए अब मामले का फैसला आने तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। न्यायालय में ऐसे नशीले पदार्थां के सैंपल पहुंचने तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन्हें नष्ट किया जा सकेगा। हालांकि जिला चंबा में इस प्रक्रिया के तहत पहले से ही कार्य किया जा रहा है लेकिन अब इसको पूरे प्रदेश में शुरु करने को लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टांस एक्ट 1988 को लेकर संयुक्त निदेशक अभियोजन उत्तर क्षेत्र की ओर से विशेष वेविनार का आयोजन किया गया। 

एक्ट के तहत सेक्टर 52-ए को लेकर चर्चा की गई। इसमें निदेशक आयोजन नंद लाल सेन, डीआईजी पुलिस उत्तरी क्षेत्र सुमेधा द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक कांगड़ा विमुक्त रंजन, पुलिस अधीक्षक चंबा अरुल कुमार, जिला न्यायवादी राजेश वर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। इससे पूर्व एनडीपीएस के तहत पकड़े गए पदार्थों को केस का फैसला होने तक पुलिस विभाग के मालखाने में रखा जाता था। कई सालों के बाद इक्कठा करके उसे नष्ट किया जाता था। लेकिन अब जिला चंबा की तर्ज पर कांगड़ा व ऊना में भी न्यायालय के सैंपल पेश होने के अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन पदार्थों को नष्ट किया जा सकेगा। इसके लिए सबंधित जिला के पुलिस अधीक्षक, डीएसपी व थाना प्रभारी की कमेटी गठित होती है। कमेटी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि के देखरेख में इस सामग्री को नष्ट कर सकेगी।
 

prashant sharma