लॉकअप हत्याकांड : पैरवी के लिए नहीं पहुंचा कोई वकील, SIT की न्यायिक हिरासत बढ़ी

Saturday, Sep 29, 2018 - 09:51 PM (IST)

शिमला (राक्टा): बहुचर्चित गुडिय़ा प्रकरण से जुड़े कोटखाई पुलिस लॉकअप हत्याकांड मामले में एस.आई.टी. सदस्यों की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ गई है। अदालत ने शनिवार को सभी आरोपियों को 10 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश सुनाए। न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर सभी आरोपियों को शनिवार को अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने पूर्व आई.जी. जैदी के धार्मिक समारोह पर जाने के आवेदन को भी स्वीकार कर लिया है। अब 10 अक्तूबर को सभी आरोपियों को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। इस बीच शनिवार को भी आरोपियों की तरफ  से पैरवी करने के लिए कोई वकील अदालत में हाजिर नहीं हुआ।

अदालत ने बार एसोसिएशन को जारी किया नोटिस
आरोपियों की तरफ  से दलील दी गई कि जिला बार एसोसिएशन के वकील उनकी पैरवी करने से इंकार कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। यहां बता दें कि जिला बार एसोसिएशन के भारी विरोध के चलते कोई भी वकील आरोपित एस.आई.टी. की पैरवी करने को आगे नहीं आ रहा है। हालांकि अदालत के निर्देश पर लीगल एड सर्विस का वकील आरोपियों को मुहैया करवाया गया था। वकील उपलब्ध न हो पाने के कारण उनके खिलाफ  अदालत में ट्रायल नहीं हो पा रहा है।

Vijay