COVID-19 : कांगड़ा में रात 8 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू, शनिवार-रविवार बंद रहेंगे बाजार

Tuesday, Apr 20, 2021 - 10:11 PM (IST)

धर्मशाला (तनुज): जिला कांगड़ा में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जिला प्रशासन ने रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। प्रशासन ने मंगलवार से रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कफ्र्यू लगाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी, वहीं शनिवार और रविवार को जिला में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसमें केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जिनमें दूध, सब्जी और मैडीकल स्टोर ही खुले रहेंगे। इसके अलावा लोगों के बेवजह बाजार व अन्य स्थानों पर घूमने पर प्रतिबंध रहेगा।

मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान जिलाधीश कांगड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं लेकिन जिला में बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती की गई है। जिला में अब नाइट कर्फ्यू व वीकैंड पर पाबंदियां रहेंगी। इस दौरान केवल आवश्यकता पर ही लोग आवाजाही कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जिला में आने के लिए किसी भी तरह के पास की आवश्यकता नहीं है। शादियों में केवल 50 ही लोग शामिल हो सकेंगे तथा आयोजन से पहले इसकी अनुमति लेना अनिवार्य होगा। शादी समारोहों में भीड़ की जांच को लेकर एसडीएम स्तर पर गठित टीमें जांच करेंगी तथा अनियमितताएं पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शादी में शामिल होने के लिए अपने साथ निमंत्रण पत्र रखना होगा और स्थानीय प्रधान को भी सूचना देनी होगी।

उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में अब आगामी आदेशों तक पब्लिक डीलिंग बंद रहेगी तथा कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ ही आएगा। लोगों को शिकायतें ऑनलाइन तथा दूरभाष के माध्यम से दर्ज करवानी होंगी। इसके अलावा मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाएगा जबकि मंदिरों में सुबह-शाम की आरती मंदिर प्रबंधन द्वारा की जाएगी। इसके अलावा प्रतिबंधों के बावजूद सरकार के आदेशों के अनुसार बसें चलती रहेंगी। इसमें किसी भी प्रकार की रोक नहीं होगी।

7 राज्यों के अलावा कुंभ व वृंदावन से आने वाले होंगे होम आइसोलेट

जिला में अब पहले से चिन्हित 7 राज्यों के अलावा कुंभ व वृंदावन से लौटे व्यक्तियों को होम आइसोलेट होना अनिवार्य होगा। ऐसे व्यक्तियों को 7 दिनों तक  आइसोलेट होने के बाद अपना आरटी-पीसीआर टैस्ट करवाना अनिवार्य होगा। ऐसे व्यक्तियों को संबंधित वार्ड सदस्यों को इसकी जानकारी देनी होगी।

खंड स्तर के स्टाफ व प्रतिनिधियों की कोविड ड्यूटी

विकास खंड स्तर पर तैनात स्टाफ की कोविड ड्यूटी लगाई गई है। इसमें कार्यालय स्टाफ के अलावा पंचायत सचिव, इंस्पैक्टर तथा पंचायत प्रतिनिधियों की ड्यूटियां संबंधित उपमंडलाधिकारी तय करेंगे। कोरोना की चेन तोडऩे में अब प्रशासन द्वारा सभी को सहयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। आगामी आदेशों तक पंचायतों के विकास कार्यांे पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा रैलियों सहित अन्य आयोजनों पर भी जिला में रोक रहेगी।

होटल खुले रहेंगे, स्टाफ को करवाना होगा टैस्ट

नए आदेशों के अनुसार जिला में होटल खुले रहेंगे, लेकिन स्टाफ को अपना 7 अथवा 15 दिनों में आरटी-पीसीआर टैस्ट करवाना होगा। जिलाधीश ने कहा कि होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों को भी पाबंदियों की अनुपालना करनी होगी।

होम आइसोलेट व्यक्ति के बाहर घूमने पर दर्ज होगी एफआईआर

जिलाधीश ने कहा कि शिकायतें मिल रही हैं कि होम आइसोलेट किए गए व्यक्ति घरों से बाहर घूम रहे हैं। अब ऐसे व्यक्तियों पर पूरी नजर रखी जा रही है तथा अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधि भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे तथा ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कार्य करेंगे। पंचायत प्रतिनिधि ही सुनिश्चित करेंगे कि होम आइसोलेट व्यक्ति के घर के बाहर कोरोना संबंधी जानकारी की प्लेट लगाएं या नहीं।

नाके नहीं लगेंगे पर टीमें करेंगी जांच

जिलाधीश ने कहा कि प्रतिबंध के दौरान अभी नाके नहीं लगाए जाएंगे लेकिन आगामी दिनों में इसकी संभावना हो सकती है। फिलहाल टीमें गश्त करती रहेंगी और प्रतिबंध समय के दौरान घूमने वालों से पूछताछ की जाएगी। बेवजह लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा लेकिन निर्धारित समयावधि के दौरान बाहर घूमने वालों को स्पष्ट जानकारी टीम को देनी होगी।

Content Writer

Vijay