NGT ने रिव्यू पिटीशन की खारिज, 30 हजार से ज्यादा अवैध भवन मालिकों को झटका

Tuesday, Jul 17, 2018 - 09:14 AM (IST)

शिमला (देवेंद्र हेटा): एन.जी.टी. (नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने हिमाचल सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। प्रदेश में इससे 30 हजार से ज्यादा अवैध भवन मालिकों को जबरदस्त झटका लगा है। राज्य में इसके बाद कोई भी अवैध भवन रैगुलर नहीं हो पाएगा। खासकर शिमला के ग्रीन और कोर एरिया में भवन निर्माण परपाबंदी लगने से लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरा है। रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद शिमला के प्लानिंग एरिया में अब अढ़ाई मंजिला मकान बनेंगे। बिना नक्शे पास करवाए बने अवैध निर्माण पर कभी भी हथौड़ा चल सकता है। इसी तरह जिन लोगों ने डेविएशन की है, उन्हें भी मकान का डेविएट किया गया हिस्सा तोड़ना होगा। एन.जी.टी. द्वारा हिमाचल की रिव्यू पिटीशन को रद्द करने के बाद राज्य सरकार ने भी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला लिया है।


उल्लेखनीय है कि एन.जी.टी. ने पिछले साल 16 नवम्बर को योगेंद्र मोहन सेन गुप्ता और शीला मल्होत्रा की शिकायत पर यह फैसला दिया था। इसमें एन.जी.टी. ने शिमला के कोर व ग्रीन एरिया में निर्माण पर पूर्णत: पाबंदी, 35 डिग्री से ज्यादा के ढलान पर मकान न बनाने, प्रदेशभर में अवैध निर्माण रैगुलर करने पर रोक, अवैध भवन गिराने के अलावा पूर्व वीरभद्र सरकार द्वारा विधानसभा में लाई गई अमेंडमैंट के हिसाब से अवैध भवन रैगुलर करने को एन.जी.टी. ने फीस निर्धारित की थी। इन आदेशों से अवैध भवन मालिकों में हड़कंप सा मचा है। एन.जी.टी. के आदेशों से नाखुश लोगों की मांग पर राज्य सरकार ने विधि सचिव की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी गठित कर इन आदेशों को लेकर रिपोर्ट देने को कहा है। 


विधि सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी। कमेटी ने कुछ बिंदुओं पर एन.जी.टी. का आदेश उसके क्षेत्राधिकार से बाहर बताया तथा कुछ बिंदुओं  पर आदेशों को सही माना। प्रदेश में 30 हजार से ज्यादा मकान अवैध हैं। हिमाचल सरकार द्वारा मई माह में दायर रिव्यू पिटीशन में शिमला में निर्माण पर लगी रोक हटाने, 35 डिग्री की ढलान की शर्त खत्म करने व अढ़ाई मंजिल की शर्त हटाने की मांग की थी। एन.जी.टी. में सरकार की एक न चली और सोमवार को एन.जी.टी. के 5 जजों की बैंच ने रिव्यू पिटीशन को रद्द कर दिया।


अब 35 डिग्री ढलान पर ही बनेंगे मकान
शिमला में अब 35 डिग्री ढलान पर ही मकान बनेंगे। इससे अधिक के ढलान पर निर्माण की मंजूरी नहीं मिलेगी। हालांकि नगर एवं ग्राम नियोजन एक्ट में 45 डिग्री के ढलान पर निर्माण का प्रावधान है लेकिन एन.जी.टी. ने 35 डिग्री से ज्यादा ढलान पर मकान बनाने पर रोक लगाई है। इस फैसले से भी सैंकड़ों लोग परेशान हैं क्योंकि पहाड़ी राज्य के चलते यहां 35 डिग्री के ढलान वाली जमीन मिलना बहुत मुश्किल है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने 35 डिग्री ढलान की शर्त हटाने की भी एन.जी.टी. से गुहार लगाई थी लेकिन राहत नहीं मिल पाई। 
 

Ekta