NGT के आदेश पर कसौली में चला प्रशासन का हंथौड़ा, भारी विरोध के बीच गिराए अवैध निर्माण

Tuesday, May 01, 2018 - 01:50 PM (IST)

सोलन (पाल): सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कसौली-धर्मपुर के 13 होटलों के अवैध निर्माण पर मंगलवार से प्रशासन ने हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया है। इसके लिए उपायुक्त सोलन ने चार टीमें गठित की। एस.डी.एम. सोलन के नेतृत्व में चारों टीमें मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण पर कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान प्रशासन की टीम को होटल मालिकों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। इसे देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि कई होटल मालिकों ने अपने आप ही अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया है। मालिकों का कहना था कि उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। बता दें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अप्रैल को अपने आदेश में कसौली के होटलों को 15 दिन में अवैध निर्माण को गिराने के आदेश दिए थे। कोर्ट द्वारा द्वारा दी गई समय सीमा बुधवार यानि 2 मई को खत्म हो रही है। 


इन होटलों के खिलाफ होगी कार्रवाई 
बर्ड व्यू होटल मौजा मशोबरा में है। इस होटल के 9 कमरों प्लस 1 कोटेज गिराने के आदेश हुए है। टी.सी.पी. की मंजूरी के बिना ही पुराने भवन के साथ ही तीन मंजिला भवन का निर्माण कर दिया। एन.जी.टी. ने इसे गिराने के आदेश दिए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन आदेशों पर अपनी मोहर लगा दी है। होटल पाइन व्यू ने टी.सी.पी. की मंजूरी के बिना ही तीन मंजिलों के स्थान पर 7 मंजिलों का निर्माण कर दिया। एन.जी.टी. ने अवैध निर्माण को गिराने के साथ 7 लाख रुपए का जुर्माना किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब अवैध निर्माण को गिराने के आदेश दिए है। एन.जी.टी. के आदेश के खिलाफ कोर्ट में अपील की गई थी लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। मौजा मंद ओ मतकंडा में बने निलगिरी होटल में अवैध रूप से चार मंजिलों को निर्माण किया गया है।


एन.जी.टी. ने अवैध निर्माण को गिराने के साथ 10 लाख रुपए का जुर्माना भी किया था। शिवालिक गेस्ट हाउस के मामले में एन.जी.टी. ने एक ब्लाक में अवैध रूप पर बनाई गई दो मंजिलें तथा दूसरे अन्य ब्लाक में अवैध रूप से बनाई गई तीन मंजिलों को गिराने के साथ 15 लाख रुपए का जुर्माना भी किया था। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी लेकिन वहां से भ्भी राहत नहीं मिली। 7 पाइनज होटल के मामले में एन.जी.टी. ने अतिरिक्त ब्लाक में बनाई गई तीन मंजिलों को गिराने के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। एन.जी.टी. के आदेश के खिलाफ होटल मालिकों ने कोर्ट में भी अपील की थी लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। 

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