प्रदूषण फैलाने पर CETP को NGT का नोटिस, बाल्द नदी के पानी में मिल गया था जहरीला रसायन

Wednesday, Dec 19, 2018 - 11:22 AM (IST)

बद्दी (चौधरी): औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के केंदुवाल स्थित सी.ई.टी.पी. प्लांट में प्रदूषण मानकों की अवहेलना पर नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य प्रदूषण बोर्ड को नोटिस जारी कर दिया है। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के माननीय न्यायाधीश एवं चेयरमैन आदर्श कुमार गोयल की 3 सदस्यीय बैंच ने बाल्द नदी में सी.ई.टी.पी. की पाइपें लीकेज मामले की सुनवाई के दौरान उक्त आदेश पारित करते हुए राज्य प्रदूषण बोर्ड को जिला मैजिस्ट्रेट के साथ संयुक्त टीम बनाकर एक माह के भीतर जवाब देने को कहा है। 

याचिकाकर्ता जसमीत सिंह ने नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर सी.ई.टी.पी. की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि सी.ई.टी.पी. की पाइप लाइने बाल्द नदी में लीकेज कर रही है, जिससे बाल्द नदी में जहरीला पानी घुला जा रहा है और इससे बी.बी.एन. औद्योगिक क्षेत्र के पर्यावरण को भारी नुक्सान हो रहा है। ट्रिब्यूनल ने साथ ही ये भी आदेश जारी किए हैं कि सी.ई.टी.पी. की कार्यप्रणाली की भी रिपोर्ट बनाई जाए कि आखिर सी.ई.टी.पी. किस प्रकार कार्य कर रही है।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत मलपुर के वाशिंदों ने बीते लंबे समय से केंदुवाल स्थित सी.ई.टी.पी. की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठाए थे कि सी.ई.टी.पी. क्षेत्र की सरसा नदी में बिना ट्रीटमैंट के काला व झागयुक्त पानी सरसा नदी में छोड़ रही है, जिससे आसपास के गांवों के पेयजल स्रोत दूषित हो गए हैं और सरसा नदी के पानी का स्तर भी बदतर हो गया है। यही नहीं, सी.ई.टी.पी. की बदबू से लगभग एक दर्जन गांवों को गंभीर समस्या है और अनेक बीमारियों की चपेट में हैं। अब नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दखल से क्षेत्रवासियों को राहत की आस जगती दिख रही है। इस बारे बद्दी स्थित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिशाषी अभियंता अविनाश शारदा ने बताया कि अभी तक विभाग को एन.जी.टी. के आदेशों की कापी नहीं मिली है।
 

Ekta