NGT के नए आदेशों से कइयों को लगा बड़ा झटका

Wednesday, Jul 31, 2019 - 12:14 PM (IST)

कुल्लू (शम्भू प्रकाश): नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए आदेशों से कइयों को बड़ा झटका लगा है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई वर्ष पूर्व मनाली क्षेत्र में जमीन खरीदी हुई है। अब नए आदेशों के मुताबिक इस जमीन पर कमर्शियल कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे। कमर्शियल कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले होटलों को ही देखा जा रहा है। इसके अलावा अन्य रेस्तरां व गैस्ट हाऊस सहित अन्य छोटे दर्जे के कमर्शियल निर्माण को भी इससे जोड़ा जा रहा है। जिन लोगों ने जमीन खरीद रखी है, उस निवेश पर अब संकट का कोहरा छा गया है। हालांकि लोगों का कहना है कि हो सकता है नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आने वाले समय में उन लोगों को होटल निर्माण की छूट दे सकता है जिनके पास मापदंडों के अनुरूप अपनी जमीन है। यदि जमीन निर्धारित नियमों के अनुरूप मापदंडों को पूरा नहीं करती है तो प्रोजैक्ट लटक सकते हैं।  

ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने वर्षों पूर्व जमीनें खरीदी हुई थी और भविष्य में उनकी होटल निर्माण की योजना थी। इनमें कई लोग नौकरी पेशा हैं और सेवानिवृत्ति के बाद होटल निर्माण कार्य को इन लोगों ने अंजाम देना था। अब नए आदेशों के फेर में उलझकर इन्हें पापड़ बेलने पड़ेंगे और पूर्व में किए गए निवेश की भी चिंता सताने लगी है। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों को अंधाधुंध व अवैध निर्माण को रोकने की दिशा में बेहतरीन कदम माना जा रहा है। कैरिंग कै पेसिटी कमेटी की सिफारिशों पर दिए गए इस निर्णय ने कइयों को झटका दिया है तो कई इसे अवैध निर्माण पर शिकंजा मानकर खुश हैं। मनाली में कई होटल व अन्य कमर्शियल भवन अवैध भी पाए गए हैं। ऐसे अनेकों कारनामे ही इन आदेशों का आधार बने हैं। 

क्या कहते हैं लोग

मनाली के होटल कारोबारियों में ईशान, वरुण, अनिल कुमार, रविंद्र, सुनील कुमार व अजय कुमार सहित अन्यों ने कहा कि इन आदेशों से नए कमर्शियल निर्माण पर प्रतिबंध रहेगा। इससे हालांकि नुक्सान होगा और कई अवैध गतिविधियां भी थमेंगी। मनाली में वर्षों पूर्व जमीन खरीदकर बैठे प्रथम, श्रेया शर्मा, नीलम, राजेंद्र शर्मा, दिलीप, गौरव ठाकुर व सुशील कुमार आदि ने कहा कि उनकी भविष्य में होटल निर्माण की योजना थी लेकिन अब खरीदी गई जमीन को किस उपयोग में लाना है, यह सोचना होगा। 

Ekta