NGT ने रावी नदी के किनारे कूड़ा फेंकने व जलाने पर लगाया प्रतिबंध

Friday, Jun 23, 2017 - 12:17 PM (IST)

चंबा : हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में NGT ने रावी नदी के किनारे कूड़ा फेंकने व जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जानकारीे के मुताबिक, यह फैसला ट्रिब्यूनल ने चंबा के वरिष्ठ अधिवक्ता धर्म मल्होत्रा की याचिका पर सुनाया है। धर्म मल्होत्रा ने कहा कि ठेकेदार करीब 60 लाख रुपये एक साल के बिना टेंडर के काम के ले चुके हैं और कूड़े को डंपर में जलाया जा रहा है। रावी नदी के किनारे कूड़ा फेंककर जलाया जा रहा है, इससे नदी प्रदूषित हो रही है। नगर परिषद ने शहर का कूड़ा सेग्रीगेट कर कूड़ा संयंत्र लगाने के लिए कोई चेष्टा नहीं की, इसलिए उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली कैंप शिमला हिमाचल प्रदेश में चंबा प्रशासन और नगर परिषद चंबा के विरुद्ध एक याचिका दायर की है।

अधिकारियों को नोटिस जारी
याचिका दायर होने के बाद NGT ने नप अध्यक्ष व जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस संबंध में नोटिस जारी किया। इसके साथ यह आदेश दिया कि अगली सुनवाई 10 अगस्त तक कोई भी व्यक्ति या सरकारी एजेंसी किसी भी तरह का कूड़ा रावी नदी के किनारे न फेंके और न ही कहीं खुले में जलाएं।