हिमाचल सरकार ने लागू किया नया मोटर व्हीकल एक्ट, जानें कौन सा नियम तोड़ने पर होगा कितना जुर्माना

Wednesday, Jul 21, 2021 - 03:46 PM (IST)

शिमला (योगराज शर्मा): हिमाचल सरकार ने नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया है। परिवहन विभाग ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचित इस एक्ट को गजट में प्रकाशित करने के बाद प्रदेश में वाहनों के चालान की नई दरें लागू हो जाएगी। संशोधित नए मोटर व्हीकल एक्ट में अब...

ये नियम तोड़ने पर जुर्माने की लिस्ट...

नियम जुर्माना राशि
सीट बेल्ट न लगाने पर 1500 जुर्माना
किसी अयोग्य के वाहन चलाने पर 15000 जुर्माना
वाहन चलाते वक्त ध्वनि या वायु प्रदूषण करना 15000 जुर्माना
अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने पर 7500 जुर्माना
चालक के पास लाइसेंस नहीं पाया जाना 15000 जुर्माना
बिना रजिस्ट्रेशन और फिटनेस के वाहन चलाने पर 15000 जुर्माना
LMV को लिमिट स्पीड से ज्यादा दौड़ाने पर 3000 जुर्माना
मीडियम गुड्स और हैवी पैसेंजर वाहनों को निर्धारित गति से तेज चलाने पर 6000 जुर्माना
ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल या दूसरा उपकरण प्रयोग करने पर 7000 जुर्माना
दूसरी बार या अगले तीन साल तक दोबारा यह गलती करने पर 15000 जुर्माना

 
अपंग या किसी बीमार व्यक्ति के वाहन चलाने पर भी अब खैर नहीं होगी। ऐसी परिस्थितियों में डेढ़ हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा...

सार्वजनिक स्थलों में तेज गति से वाहन चलाना या ट्रायल लेने पर- 7500 रुपए जुर्माना, दूसरी बार यही गलती करने पर- 15 हजार रुपए जुर्माना

बिना पंजीकरण वाहन को चलाने पर- 7500 रुपए जुर्माना, दूसरी बार गलती करने पर 15000 जुर्माना लगेगा

माल वाहनों का सामान बाहर लटकने या छत से ऊपर रखने पर- 30000 जुर्माना, इन माल वाहनों को जांच के लिए न रोकने और तोल न करवाने पर 60 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा

खास बात ये है कि अब इस प्रकार नए मोटर व्हीकल एक्ट में आईडल पार्किंग से लेकर सार्वजनिक स्थलों पर वाहनों को खड़ा करने तक सभी वाहनों की दरें बढ़ा दी हैं। परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट राज्य सरकार ने लागू कर दिया है। अब इसे तुरंत गजट में प्रकाशित करने के बाद यह एक्ट प्रदेश में लागू हो जाएगा।

यहां आधिकारिक लिस्ट में देखें जुर्माने का प्रावधान...

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Prashar