कसौली अवैध निर्माण मामला : सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे TCP के 12 कर्मचारियों के नाम

Friday, Aug 10, 2018 - 10:09 PM (IST)

सोलन (नरेश): कसौली में अवैध निर्माण के लिए टी.सी.पी. के 12 अधिकारियों व कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उन अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम दिए हैं, जिनके समय में कसौली में 13 होटलों का अवैध निर्माण हुआ था। इनमें 8 राजपत्रित कर्मचारी (जिला टाऊन कंट्री प्लानर, सहायक टाऊन कंट्री प्लानर तथा टाऊन प्लानर ) व 4 अराजपत्रित कर्मचारी (कनिष्ठ अभियंता) शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 25 अक्तूबर को होगी। टी.सी.पी. विभाग ने भी इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के अलावा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है।

कसौली शूटआऊट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लिया था संज्ञान
बता दें कि एक मई को कसौली के नारायणी गैस्ट हाऊस में हुए शूटआऊट में अवैध निर्माण गिराने गई टाऊन प्लानर शैल बाला की मौके पर ही मौत हो गई थी और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी गुलाब ने पी.जी.आई. चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार को फटकार लगाई थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उन अधिकारियों के नाम मांगे थे, जिनके समय में यह अवैध निर्माण हुआ था। सरकार ने भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए तत्कालीन एस.पी., परवाणु के डी.एस.पी., नायब तहसीलदार तथा धर्मपुर व कसौली के थाना प्रभारियों को निलंबित कर दिया था। इसके अलावा उन पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की गई थी जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे।

25 अक्तूबर को होगी सुनवाई
टी.सी.पी. के निदेशक राजेश्वर गोयल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को टी.सी.पी. के 12 अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम दिए गए हैं, जिनके समय में कसौली में अवैध निर्माण हुआ था। इस मामले पर अगली सुनवाई 25 अक्तूबर को होगी।

Vijay