चैत्र मेलों में श्रद्धालुओं के लिए 22 घंटे खुला रहेगा मां नयनादेवी का दरबार

Friday, Apr 01, 2022 - 05:48 PM (IST)

नयनादेवी (मुकेश): विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नयनादेवी मंदिर में 2 से 10 अप्रैल तक मनाए जाने वाले चैत्र नवरात्र मेलों के दौरान मंदिर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 400 पुलिस कर्मी व होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। जेबकतरों पर भी नकेल कसने के लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जाएगी। मेले के दौरान मंदिर 22 घंटे खुला रहेगा। रात को 12 बजे बंद होगा और 2 बजे फिर से श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिया जाएगा। रात के समय चारों आरतियां एक साथ की जाएंगी। मंदिर न्यास के अध्यक्ष एसडीएम राजकुमार ठाकुर और मंदिर अधिकारी जगदीश शर्मा ने बताया कि मेले की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभी संबंधित विभागों विद्युत, पेयजल, परिवहन, स्वास्थ्य व लोक निर्माण द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 

बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही के ही आदेश

मेलों के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित अत्यधिक संख्या को नियंत्रण करने एवं कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने हेतु डीसी बिलासपुर एवं जिला दंडाधिकारी पंकज राय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए टोबा से श्री नयनादेवी जी सड़क मार्ग पर केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही के ही आदेश दिए हैं। मेले के दौरान टोबा से श्री नयनादेवी जी की तरफ आने-जाने वाले ट्रक, कैंटर, टै्रक्टर व टैंपो इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा। डीसी एवं जिला दंडाधिकारी ने ये भी आदेश दिए हैं कि यदि ट्रक, ट्रैक्टर व टैंपो सवारियों से लदे होंगे तो उन पर गरामोड़ा व ग्वालथाई टोबा से आगे श्री नयनादेवी जी की तरफ आने पर प्रतिबंध रहेगा। इन स्थानों से श्रद्धालु केवल बसों व टैक्सियों में ही श्री नयनादेवी आ सकेंगे।

क्षेत्र में अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारूद लाने पर प्रतिबंध

जिला दंडाधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रद्दत शक्तियों का प्रयोग करते हुए थाना कोट के क्षेत्र में 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक अस्त्र-शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेज धार हथियार लाने व ले जाने पर निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं तथा यह आदेश भारतीय सेना बल, राज्य पुलिस बल तथा अन्य शस्त्र सेना/पुलिस बल कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीें होंगे। जिला दंडाधिकारी द्वारा यह भी आदेश दिए हैं कि 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक मेला परिसर श्री नयनादेवी जी में लाऊड स्पीकर व ढोल नगाड़े तथा बैंड बाजे आदि के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा।

हलवा व नारियल चढ़ाने भी रहेगा प्रतिबंध

मेला के दौरान मंदिर परिसर में हलवा व नारियल चढ़ाने तथा प्रसाद के लिए बांस की टोकरी के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा यह आदेश 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक लागू रहेंगे।

ओवरलोडिंग करने पर होगी सख्त कार्रवाई

डीएसपी पूर्ण चंद ने बताया कि ट्रैफिक व्यवस्था मेला के दौरान पूरी तरह से सुचारु रहेगी। यह सभी सामान ढोने वाले वाहन हिमाचल सीमा कोला वाला टोबा में ही रोक दी जाएंगे और उससे आगे उन्हें अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। मेला के दौरान ओवरलोडिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और जो भी गाड़ी वाला ओवरलोडिंग करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

Content Writer

Vijay