हाईकोर्ट के आदेशों पर 3 साल बाद हत्या का मामला दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला

Thursday, Sep 19, 2019 - 07:49 PM (IST)

पांवटा साहिब: क्षेत्र के बहुचर्चित नेत्र-बबली हत्याकांड के मामले में हाईकोर्ट के आदेशों पर 3 साल बाद फिर से जांच शुरू हुई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 15 अगस्त, 2016 में शिलाई निवासी बबली घर से अपनी बहन के यहां पांवटा साहिब जा रही थी लेकिन शाम तक बहन के घर नहीं पहुंची। इसके बाद उसके भाई रमेश देसाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस को जांच में पता चला कि सतौन निवासी नेत्र भी उसी दिन से घर से लापता है। इसके बाद 16 अगस्त, 2016 की शाम को युवक की बाइक सतौन के नजदीक सड़क पर खड़ी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सिरमौरी ताल खड्ड में तलाश शुरू की।

सिरमौरी ताल खड्ड में संदिग्ध अवस्था में मिले थे शव

17 अगस्त की दोपहर बाद नेत्र और बबली के शव संदिग्ध अवस्था में सिरमौरी ताल खड्ड में मिले थे। शवों के पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू की गई थी लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण पानी में दम घुटना बताया गया, वहीं जुन्गा की फोरैंसिक रिपोर्ट में जहरीला पदार्थ निगलना मौत का कारण बताया गया। इसके बाद क्षेत्र के लोग भड़क गए तथा सड़कों पर उतरकर जांच किसी अन्य एजैंसी से करवाने की मांग की। सरकार ने वर्ष 2017 को इस मामले में जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंप दिया लेकिन सीआईडी की जांच रिपोर्ट से परिजन संतुष्ट नहीं हुए।

मृतका के भाई ने हाईकोर्ट से की थी जांच की मांग

इसके बाद मृतका के भाई ने हाईकोर्ट में जाकर सही तरीके से जांच की मांग की थी। अब हाईकोर्ट ने पुलिस को इस मामले में हत्या का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद पुलिस ने पुरूवाला थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ  हत्या का मामला दर्ज किया तथा वीरवार को थाना प्रभारी संजय शर्मा ने परिजनों सहित पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सिरमौरीताल खड्ड में जांच की। पुरूवाला पुलिस थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नेत्र व बबली मौत के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर फिर से जांच शुरू कर दी गई है।

Vijay