मनी लांड्रिंग केस: LIC एजेंट आनंद चौहान की जमानत याचिका पर ED को नोटिस

Thursday, Nov 30, 2017 - 06:53 PM (IST)

शिमला : मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर चल रहे आय से अधिक संपत्ति केस में एलआईसी एजेंट आनंद चौहान ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को एक नोटिस जारी करके इसका 15 दिसंबर तक जवाब मांगा है। फिलहाल आनंद चौहान 10 दिन की अंतरिम जमानत पर है। कोर्ट ने उसे भांजी की शादी के लिए ये अंतरिम बेल दे रखी है। इस मामले में हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह समेत नौ आरोपी हैं। 

ईडी ने 9 जुलाई 2017 को आनंद चौहान को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। ईडी के अनुसार उसके पास चौहान के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। वहीं आनंद के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को फर्जी तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने कहा था कि यह एक राजनीति मामला है और उसी के आधार पर दर्ज किया गया है। ऐसे में जमानत प्रदान की जाए।

इस मामले में सीबीआई ने इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं 109, 465, 471 और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया है। सीबीआई ने करीब 222 गवाहों की भी सूची पेश की है। जांच एजेंसी ने 23 सितंबर 2016 को वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह, आनंद चौहान और चुन्नी लाल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।