मनी लांड्रिंग केस: LIC एजेंट आनंद चौहान के आरोपों पर बहस की तारीख तय

Friday, Dec 15, 2017 - 02:30 PM (IST)

शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर चल रहे आय से अधिक संपत्ति केस में एलआईसी एजेंट आनंद चौहान की आज कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में शुक्रवार को हुई इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चौहान की जमानत याचिका को 19 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। जबकि आरोपों पर बहस 18 जनवरी को होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को एक नोटिस जारी करके जमानत देने पर 15 दिसंबर तक जवाब मांगा था। 


जानिए क्या है मामला
ईडी ने 9 जुलाई 2017 को आनंद चौहान को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। ईडी के अनुसार उसके पास चौहान के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। वहीं आनंद के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को फर्जी तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने कहा था कि यह एक राजनीति मामला है और उसी के आधार पर दर्ज किया गया है। ऐसे में जमानत प्रदान की जाए।


चार्जशीट दाखिल कर चुकी है सीबीआई
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोतों से करीब 10 करोड़ रुपए ज्यादा की संपत्ति अर्जित करने के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है। मामले में वीरभद्र सिंह के अलावा, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, जीवन बीमा निगम के एजेंट आनंद चौहान, उनके सहयोगी चुन्नी लाल, जोगिंदर सिंह घालटा, प्रेम राज, लावन कुमार रोच, वकामुल्लाह चंद्रशेखर और राम प्रकाश भाटिया के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया गया है।