होस्टल प्रभारी को छात्राओं से छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा, मिली ये सजा

Sunday, Dec 31, 2017 - 01:29 AM (IST)

सोलन: स्पैशल जज भूपेश शर्मा की अदालत ने एक जनजातीय होस्टल के प्रभारी को उसमें पढऩे वाली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने पर दोषी करार दिया है। उसे 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उसे 50 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। मामले की सरकार की ओर से पैरवी कर रहे जिला न्यायावादी संजय चौहान ने बताया कि  सोलन सदर थाना में दर्ज मामले के अनुसार जनजातीय होस्टल की एक युवती ने ए.डी.जी.पी. (सी.आई.डी.) को शिकायत कर होस्टल के प्रभारी पवन कुमार गोयल पर आरोप लगाया गया था कि उसने उसके साथ छेड़छाड़ की है। इसके अलावा अन्य लड़कियों के साथ भी वह छेड़छाड़ करता है। 

2 अन्य युवतियों ने भी की थी शिकायत
इस शिकायत के बाद शिकायतकर्ता युवती बीमार पड़ गई और आई.जी.एम.सी. शिमला में दाखिल हो गई। इसी बीच 2 अन्य युवतियों ने भी इसी मामले की शिकायत अपने-अपने घर में की। इसके बाद युवतियों के अभिभावक मामले को लेकर प्रधानाचार्य से मिले और उनसे मामले की शिकायत की। ए.डी.जी.पी. (सी.आई.डी.) ने मामले की शिकायत एस.पी. सोलन को भेजी। इसके बाद मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने जांच करने के बाद इसका चालान अदालत में पेश किया था।