विधायक ने रिश्तेदार के लिए ट्रांसफर कर दिया दिव्यांग, ट्रिब्यूनल ने लगाई रोक

Thursday, May 10, 2018 - 11:38 PM (IST)

मंडी (पुरुषोत्तम): विधायक द्वारा अपने भाई की एडजस्टमैंट करने के लिए एक दिव्यांग इंस्ट्रक्टर को दूरदराज में तबदील करने के एक मामले में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वी.के. शर्मा की खंडपीठ में मंडी बैंच के दौरान सुंदरनगर की आई.टी.आई. में तैनात दिव्यांग अनुदेशक मुहम्मद याकूब ने अपने वकील टेक चंद शर्मा के माध्यम से याचिका दायर की थी कि वह दिव्यांग है और उसे सुंदरनगर से संधोल के लिए ट्रांसफर कर दिया गया जबकि उसकी जगह विधायक ने अपने परिजन को एडजस्ट कर दिया। ट्रिब्यूनल ने मुहम्मद याकूब की याचिका को सही मानते हुए उसके संधोल के लिए किए गए तबादले पर रोक लगा दी तथा निदेशक तकनीकी शिक्षा को आदेश दिए कि उसके प्रतिवेदन पर निर्णय लिया जाए।


प्रधानाचार्य के तबादले पर भी लगाई रोक
एक अन्य मामले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पैड़ी में तैनात प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह की याचिका पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने उनके तबादले पर रोक लगा दी। महेंद्र सिंह ने ट्रिब्यूनल में अपने वकील टेक चंद शर्मा के माध्यम से अपने तबादले को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि एक तो उनका कपल केस था और दूसरा उनका यहां पर कार्यकाल भी कम हुआ था, ऐसे में उनका तबादला बिलासपुर जिला के बाघल का घाट कर दिया गया जो गलत है। ट्रिब्यूनल ने उनकी याचिका को सही मानते हुए इस तबादले पर रोक लगा दी तथा शिक्षा सचिव को आदेश दिया कि वह महेंद्र सिंह के प्रतिवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लें।


टी.जी.टी. को प्रदान की राहत
इसी तरह से स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से तैनात एक टी.जी.टी. को भी प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने राहत प्रदान की है। कांगड़ा जिला की जयसिंहपुर तहसील के संधोल स्कूल में स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से तैनात टी.जी.टी. संदीप कुमार ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में अपने वकील टेक चंद शर्मा के माध्यम से याचिका दायर करके स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा उसे नौकरी से निकाल देने को चुनौती दी थी। उसका कहना था कि स्कूल प्रबंधन समिति ने उसे 31 मार्च को नौकरी से हटा दिया। इस पर प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष वी.के. शर्मा ने निर्णय देते हुए स्कूल प्रबंधन समिति को आदेश दिया कि वह संदीप कुमार की सेवाएं पहले की तरह जारी रखे, साथ ही निदेशक उच्च शिक्षा को भी आदेश दिया कि वह संदीप कुमार के मामले पर उचित निर्णय दें।

Vijay