कॉस्मेटिक आइटम में मिलावट पाई गई तो होगी 6 महीने की जेल, डेढ़ लाख जुर्माना

Friday, Dec 07, 2018 - 06:22 PM (IST)

नाहन (सतीश शर्मा): कॉस्मेटिक आइटम के सेंपल सब स्टेंडर्ड व मिलावटी पाए जाने पर सीजेएम नाहन डा. आबीरा बासू की अदालत ने आरोपी को 6 महीने की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। अदालत ने ड्रग एवं कास्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 27 (ए)(1)(2) के तहत कंपनी संचालक मलेश उकानी निवासी राजकोट, गुजरात को यह सजा सुनाई है। अदालत में मामले की पैरवी ड्रग इंस्पेक्टर सुरेश चौहान ने की।

दोषी के खिलाफ यह केस ड्रग इंस्पेक्टर की शिकायत पर ही दर्ज हुआ था। 26 जुलाई 2012 को ड्रग इंस्पेक्टर ने मलेश उकानी की कंपनी से कॉस्मेटिक आइटम के 8 सेंपल लिए थे। इनमें से चार सैंपल पर सरकारी विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के अनुसार चार सेंपल में से तीन सब स्टेंडर्ड पाए गए। जबकि एक सेंपल मिलावटी पाया गया। इस पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर अदालत में पेश की गई।

 

Ekta