6 साल के मासूम से कुकर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई ये सजा

Thursday, Mar 14, 2019 - 09:17 PM (IST)

घुमारवीं: विशेष अदालत एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर राकेश चौधरी की अदालत द्वारा 6 वर्ष के बच्चे के साथ कुकर्म के आरोपी को पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत सुरेश कुमार पुत्र कैलू राम निवासी मंडी मांडवा को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

8 दिसम्बर, 2017 को दर्ज हुआ था मामला

जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित की मां ने 9 दिसम्बर, 2017 को भराड़ी थाना में शिकायत दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया था कि 8 दिसम्बर, 2017 को उसके पड़ोस में बन रहे मकान में मजदूरी का काम करने वाले उक्त दोषी ने उसके बच्चे के साथ निर्माणाधीन मकान की ऊपरी मंजिल में गलत काम किया।

अदालत में पेश हुए 17 गवाह

पुलिस ने इस शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 377, 511 व पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 गवाह पेश किए गए, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई गई।

Vijay