नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा

Friday, Oct 05, 2018 - 02:14 PM (IST)

हमीरपुर (अरविंदर): हमीरपुर कोर्ट ने नाबालिग मंदबुद्वि लड़की के साथ बार-बार बलात्कार करने के बाद गर्भवती मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी व्यक्ति को 10 साल की कठोर सजा के साथ 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई हैं। वहीं जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त कठोर सजा दी जाएगी। जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया नेबताया कि पदम सिंह ठाकुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत ने दोषी राज कुमार उर्फ राजूसपुत्र सोहन लाल निवासी घुघर पालमपुर जिला कांगडा को सजा सुनाई है। 

भाटिया ने बताया कि सुजानपुर की रहने वाली नाबालिग मंदबुद्वि लड़की के पिता ने 21 मार्च 2017 को थाना सुजानपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 14 साल की लड़की घर पर रहती थी। उसके घर के पास क्वार्टर में रहने वाले पालमपुर के राजकुमार ने बार बार बलात्कार किया और इस बात का पता उस समय लगा जब लड़की के पेट में दर्द होने लगा और चैकअप करवाया तो डॉक्टर ने गर्भवती बताया। यह पूछने पर मंदबुद्वि लड़की ने अपनी आपबीती सुनाई। पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया जिस पर उसका डीएनए टेस्ट करवाया गया, जिसमें भी दोषी व्यक्ति ही बच्चे का बाप पाया गया। मुकद्दमे की तफ्तीश एएसआई जयचंद ने की और सरकार की ओर से इसमें 24 गवाह पेश किए गए। 

Ekta