शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

Wednesday, Oct 24, 2018 - 12:14 PM (IST)

हमीरपुर (अरविंदर): हमीरपुर जिला के भोरंज में नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। साथ ही दो धाराओं में 3 हजार और दस हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पीड़िता को शादी का झांसा देते हुए हरिद्वार भगा कर ले गया था और वहां पर काफी दिनों तक किराए के मकान में उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। 

हमीरपुर जिला एवं सत्र न्यायधीश पदम सिंह ठाकुर की अदालत ने दोषी चंचल उर्फ पिंकू सपुत्र कृष्ण चंद गावं भोगो नगरोटा गाजिया भोरंज के खिलाफ जुर्म साबित होने पर धारा 363 लगाई है। जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि पीड़ित नाबालिग लड़की की माता ने 30 मई 2017 को भोंरंज थाना में अपनी बेटी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिस पर पुलिस ने तफ्तीश में लड़की को दोषी के साथ सुलगवान से बरामद किया था। वहीं पीड़िता ने अपने बयान में अपने साथ हुई  आपबीती को बताया। अदालत में दोषी के खिलाफ जुर्म साबित होने पर आज सजा सुनाई गई है। मुकद्दमे की तफ्तीश एएसआई चमन लाल ने की। 

Ekta