नाबालिग चचेरी बहन का Rape करने वाले को Highcourt ने सुनाई ‘यह’ सजा

Wednesday, Dec 07, 2016 - 06:32 PM (IST)

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नाबालिग चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी नन्हा निवासी हमीरपुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने विशेष न्यायाधीश हमीरपुर के फैसले को पलटते हुए प्रदेश सरकार द्वारा दायर अपील को मंजूर कर यह फैसला सुनाया।

मामले के अनुसार 8 जून, 2007 को दोषी पीड़िता के घर में ठहरा था और रात में अंधेरे का फायदा उठाकर दोषी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया तथा पीड़िता द्वारा शोर मचाने पर वह वहां से भाग गया। अगले दिन पीड़िता की मां ने दोषी के खिलाफ  हमीरपुर थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मामला दर्ज करवाया। 12 गवाहों को कोर्ट में पेश करने के बावजूद अभियोजन पक्ष निचली अदालत में दोषी का दोष साबित नहीं कर पाया था। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ  सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया।