बिना लाइसैंस के बेच रहा था दवाइयां, कोर्ट ने इतने साल के लिए भेजा जेल

Friday, Jul 14, 2017 - 12:06 AM (IST)

चम्बा: बिना लाइसैंस के दवाई बिक्री के कार्य को अंजाम देने वाले आरोपी के खिलाफ जिला सत्र एवं न्यायाधीश की अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए 3 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार करीब 3 वर्ष पूर्व ड्रग इंस्पैक्टर ने जडेरा में एक दवाइयों की दुकान में छापा मारा और जब उक्त दुकानदार प्यूष राज से दवाई बेचने के लाइसैंस को दिखाने के लिए कहा तो उक्त दुकानदार ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। इस पर उक्त अधिकारी ने उक्त दवाई विक्रेता के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मामला अदालत के समक्ष पेश किया। वीरवार को मामले से जुड़े सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त दुकानदार को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई गई। मामले की पुष्टि ड्रग इंस्पैक्टर नरेंद्र ठाकुर ने की है।