बिना लाइसैंस के दवाई बेचना पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाई यह सजा

Saturday, Sep 02, 2017 - 12:18 AM (IST)

चम्बा: दवाई बिक्री का लाइसैंस प्राप्त किए बिना ही इस कार्य को अंजाम देने वाले आरोपी व्यक्ति को मामले में दोषी करार देते हुए जिला सत्र एवं न्यायाधीश चम्बा योगेश जसवाल की अदालत ने 3 वर्ष की कैद व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला दवाई निरीक्षक नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि करीब 2 वर्ष पूर्व उन्होंने चुराह उपमंडल मुख्यालय के भंजराड़ू में छापा मारा था। इस कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद निक्का राम धीमान निवासी गांव अंदवास डाकघर गनेड़ की दुकान में बिक्री के लिए दवाइयां रखी हुई पाईं।

दवाइयों की बिक्री का नहीं था लाइसैंस
इस बारे में जब उक्त दुकानदार से इन दवाइयों की बिक्री से संबंधित लाइसैंस दिखाने के लिए कहा तो उक्त दुकानदार ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया। परिणामस्वरूप विभाग ने उक्त दवाई विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देने के बाद अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने इस मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों व दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा व जुर्माने का फैसला सुनाया।